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कोविड-19 : पांच पंचायतों के 12 वार्ड कंटेनमेंट जोन घोषित

Tue, 19 May 2020 09:00 PM IST
Shimla	 Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 19 May 2020 09:00 PM IST
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twleve ward containment zone
हमीरपुर के गांधी चौक में कर्फ्यू में ढील के समय चहलकदमी करते लोग। - फोटो : Hamirpur-HP
हमीरपुर। जिले में कोविड-19 संक्रमण के पांच नए मामले सामने आने के बाद नादौन उपमंडल की तीन पंचायतों के 4 वार्ड तथा हमीरपुर उपमंडल की दो पंचायतों के 8 वार्ड कंटेनमेंट जोन घोषित किए गए हैं। यह आदेश जिलादंडाधिकारी हरिकेश मीणा ने जारी किए हैं। इन क्षेत्रों में कर्फ्यू में दी गई ढील भी समाप्त कर दी गई है। आदेशों में कहा गया है कि ग्राम पंचायत नौहंगी/नरयाह की राजकीय प्राथमिक पाठशाला नरयाह, कश्मीर पंचायत की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कश्मीर में संस्थागत संगरोध तथा ग्राम पंचायत ग्वारडू के वार्ड नंबर-6 (ग्वारडू गांव) में क्वारंटीन एक-एक व्यक्ति के कोविड-19 संक्रमित होने की पुष्टि स्वास्थ्य विभाग ने की थी। इसी प्रकार ग्राम पंचायत मझोग सुल्तानी की राजकीय उच्च पाठशाला मझोग सुल्तानी में रखे गए दो व्यक्तियों के कोविड-19 संक्रमित होने की पुष्टि की गई थी। ऐसे में संक्रमण को नियंत्रित करने एवं इसकी रोकथाम के लिए त्वरित कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। इसके दृष्टिगत नादौन उपमंडल की ग्राम पंचायत नौहंगी/नरयाह के वार्ड नंबर-6 (कठलाणी, नरयाह, दरबोला एवं रोहाल गांव), वार्ड नंबर-7 (समुह, बरूही, बरोटी एवं कछोटी गांव), ग्राम पंचायत डंगरी के वार्ड नंबर-3 (गुडयाना एवं डंगरी) तथा कश्मीर पंचायत के वार्ड नंबर-6 (कश्मीर) को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। इसी प्रकार हमीरपुर उपमंडल की ग्राम पंचायत ग्वारडू के वार्ड नंबर-2 (कसवाड़) तथा वार्ड नंबर- 4, 5, 6, 7 (ग्वारडू) और ग्राम पंचायत मझोग सुल्तानी के वार्ड नंबर-4 (पंझाली गांव), वार्ड नंबर-5 (पधर), वार्ड नंबर-7 (मझोग पंडता गांव) को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। आदेशों के अनुसार इन क्षेत्रों में कोई भी व्यक्ति अथवा वाहन बाहर से भीतर या भीतर से बाहर नहीं आ-जा सकेगा। सरकारी सेवाओं में लगे व्यक्तियों एवं वाहनों को इससे छूट रहेगी। इन क्षेत्रों में निषेधाज्ञा में दी गई छूट भी समाप्त कर दी गई है। लोगों को दूध, किराना, फल-सब्जियां, दवाइयां, रसोई गैस सिलिंडर सहित अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति स्थानीय प्रशासन के माध्यम से घर-द्वार पर ही की जाएगी। यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गए हैं और आगामी आदेशों तक जारी रहेंगे।
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