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पंचायत उपचुनाव के लिए संबंधित पंचायतों में रहेगा अवकाश
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हमीरपुर। जिले में पंचायती राज संस्थाओं के होने वाले उपचुनाव के दृष्टिगत 10 अगस्त को चुनाव वाली पंचायतों में सार्वजनिक अवकाश रहेगा। इस दौरान विकास खंड नादौन की ग्राम पंचायत भूंपल, विकास खंड हमीरपुर की ग्राम पंचायत धरोग वार्ड नंबर पांच, विकास खंड बिझड़ी की ग्राम पंचायत दैण वार्ड नंबर पांच, विकास खंड बमसन की ग्राम पंचायत समीरपुर के वार्ड नंबर चार, ग्राम पंचायत दरब्यार के वार्ड एक और विकास खंड भोरंज की ग्राम पंचायत धमरोल के वार्ड नंबर चार में सार्वजनिक अवकाश रहेगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत एवं उपायुक्त देबश्वेता बनिक ने बताया कि प्रदेश सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार इस दिन निर्वाचन क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले सभी सरकारी कार्यालय, बोर्ड, कार्पोरेशन, शिक्षण संस्थान और औद्योगिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। मतदान वाले दिन वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए भी वैतनिक अवकाश रहेगा। प्रदेश के विभिन्न स्थानों में कार्यरत कर्मचारियों को भी संबंधित पंचायत में मतदान करने के लिए विशेष अवकाश मिलेगा। इसके लिए उन्हें मतदान के प्रमाण के रूप में संबंधित पीठासीन अधिकारी की ओर से जारी किया गया प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। उपचुनाव के दृष्टिगत मतदान केंद्रों की परिधि में किसी भी व्यक्ति का हथियार के साथ आने पर पूर्ण प्रतिबंध होगा। मतदान क्षेत्रों में मतदान, मतगणना के दिन से 48 घंटे पूर्व से ही शराब बेचने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत एवं उपायुक्त देबश्वेता बनिक ने बताया कि प्रदेश सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार इस दिन निर्वाचन क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले सभी सरकारी कार्यालय, बोर्ड, कार्पोरेशन, शिक्षण संस्थान और औद्योगिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। मतदान वाले दिन वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए भी वैतनिक अवकाश रहेगा। प्रदेश के विभिन्न स्थानों में कार्यरत कर्मचारियों को भी संबंधित पंचायत में मतदान करने के लिए विशेष अवकाश मिलेगा। इसके लिए उन्हें मतदान के प्रमाण के रूप में संबंधित पीठासीन अधिकारी की ओर से जारी किया गया प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। उपचुनाव के दृष्टिगत मतदान केंद्रों की परिधि में किसी भी व्यक्ति का हथियार के साथ आने पर पूर्ण प्रतिबंध होगा। मतदान क्षेत्रों में मतदान, मतगणना के दिन से 48 घंटे पूर्व से ही शराब बेचने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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