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उपचुनाव में शराब और हथियार रखने पर होगा प्रतिबंध
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हमीरपुर। पंचायत उपचुनाव के दौरान शराब और हथियार रखने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। पंचायत उपचुनाव को शांतिपूर्वक और निष्पक्ष ढंग से करवाने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी देबश्वेता बनिक ने आदेश जारी किए हैं। जिले की सात पंचायतों में खाली पदों के लिए एक अक्तूबर को मतदान होगा।
बिझड़ी ब्लॉक की मक्कड़, बमसन ब्लॉक की धरोग, ग्राम पंचायत सराहकड़ के वार्ड नंबर-1, नादौन ब्लॉक की ग्राम पंचायत मण के वार्ड नंबर-4, दंगड़ी के वार्ड नंबर-3, मनसाई के वार्ड नंबर-7 और हमीरपुर ब्लॉक की ग्राम पंचायत दरोगण पत्ती कोट के वार्ड नंबर-8 में एक अक्तूबर को मतदान होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) की ओर से जारी पहले आदेश के अनुसार एक अक्तूबर को मतदान वाले क्षेत्रों में सार्वजनिक छुट्टी रहेगी। इस दिन इन क्षेत्रों में सभी सरकारी-अर्द्ध सरकारी कार्यालयों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों और अन्य प्रतिष्ठानों में अवकाश रहेगा।
दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को भी छुट्टी मिलेगी। बाहरी स्थानों में कार्यरत इन क्षेत्रों के मतदाताओं को भी मतदान के दिन विशेष आकस्मिक अवकाश रहेगा। मतदान केंद्र के आसपास हथियार लेकर चलने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों-कर्मचारियों को इसमें छूट रहेगी।
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इसके अलावा मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में प्रचार और पोस्टर लगाने पूर्ण पाबंदी लगाई गई है। बताया कि मतदान वाले क्षेत्रों में मतदान समाप्ति के समय से 48 घंटे पहले शराब की बिक्री या वितरण पर प्रतिबंध रहेगा।
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बिझड़ी ब्लॉक की मक्कड़, बमसन ब्लॉक की धरोग, ग्राम पंचायत सराहकड़ के वार्ड नंबर-1, नादौन ब्लॉक की ग्राम पंचायत मण के वार्ड नंबर-4, दंगड़ी के वार्ड नंबर-3, मनसाई के वार्ड नंबर-7 और हमीरपुर ब्लॉक की ग्राम पंचायत दरोगण पत्ती कोट के वार्ड नंबर-8 में एक अक्तूबर को मतदान होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) की ओर से जारी पहले आदेश के अनुसार एक अक्तूबर को मतदान वाले क्षेत्रों में सार्वजनिक छुट्टी रहेगी। इस दिन इन क्षेत्रों में सभी सरकारी-अर्द्ध सरकारी कार्यालयों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों और अन्य प्रतिष्ठानों में अवकाश रहेगा।
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दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को भी छुट्टी मिलेगी। बाहरी स्थानों में कार्यरत इन क्षेत्रों के मतदाताओं को भी मतदान के दिन विशेष आकस्मिक अवकाश रहेगा। मतदान केंद्र के आसपास हथियार लेकर चलने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों-कर्मचारियों को इसमें छूट रहेगी।
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इसके अलावा मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में प्रचार और पोस्टर लगाने पूर्ण पाबंदी लगाई गई है। बताया कि मतदान वाले क्षेत्रों में मतदान समाप्ति के समय से 48 घंटे पहले शराब की बिक्री या वितरण पर प्रतिबंध रहेगा।