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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Hamirpur (Himachal) News ›   The victim injured in a road accident will get compensation of Rs 5,56,000.

Hamirpur (Himachal) News: सड़क दुर्घटना में घायल पीड़ित को मिलेगा 5,56,000 रुपये मुआवजा

Thu, 12 Mar 2026 01:08 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.) Updated Thu, 12 Mar 2026 01:08 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
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हमीरपुर। मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल हमीरपुर ने सड़क दुर्घटना में घायल पीड़ित अशोक कुमार को 5,56,000 रुपये का मुआवजा दिलाने का आदेश दिया। न्यायाधीश भुवनेश अवस्थी ने यह फैसला सुनाते हुए कोहला (नादौन) में हुई दुर्घटना में चालक की लापरवाही को पूर्ण रूप से सिद्ध माना।
यह याचिका अशोक कुमार ने दायर की थी। याचिका के अनुसार 30 जून 2023 को शाम करीब 4 बजे वह कोहला में अपनी स्कूटी सड़क किनारे खड़ी कर पास में खड़े थे, तभी पंजाब नंबर की कार तेज गति से आई और उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि पीड़ित को कई गंभीर चोटें आई हैं। उन्हें पहले सीएचसी नादौन ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज टांडा रेफर किया गया।
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इसके बाद 1 जुलाई 2023 को दयानंद मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल लुधियाना भेजा गया, यहां उनका ऑपरेशन हुआ। पीड़ित के इलाज पर अब तक 4,00,000 रुपये से अधिक खर्च हो चुका है। न्यायालय ने माना कि वाहन चालक की लापरवाही से दुर्घटना हुई है और पीड़ित की कोई गलती नहीं है।
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प्रतिवादी पक्ष ने तर्क दिया कि पीड़ित ने स्वयं अचानक आवारा पशुओं से बचने के लिए स्कूटी गलत दिशा में मोड़ी और खुद उनके वाहन से टकरा गए। न्यायालय ने सभी साक्ष्यों की समीक्षा के बाद यह तर्क अस्वीकार कर दिया। इस केस में बीमा कंपनी को कोर्ट ने आदेश दिया कि वह दो माह के भीतर पूरी मुआवजा राशि 9 फीसदी ब्याज सहित ट्रिब्यूनल में जमा करे।
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