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Hamirpur (Himachal) News: चरस बरामदगी मामले दोषी को एक साल कैद और 20 हजार जुर्माने की सजा
Sun, 16 Nov 2025 01:31 AM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
Updated Sun, 16 Nov 2025 01:31 AM IST
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हमीरपुर। विशेष न्यायाधीश हमीरपुर भुवनेश अवस्थी की अदालत ने चरस बरामदगी मामले में अभिषेक कुमार निवासी तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर को दोषी करार दिया है। अदालत ने आरोपी को एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 के तहत एक वर्ष का कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
वहीं, जुर्माना न भरने पर आरोपी को एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। 11 जुलाई, 2022 की रात लगभग 1:00 बजे सदर थाना के तहत बडू चौक के पास गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज के सामने पुलिस ने अभिषेक कुमार को चेकिंग के दौरान पकड़ा था। तलाशी लेने पर आरोपी के कब्जे से 147 ग्राम चरस बरामद हुई थी।
मामले में थाना सदर हमीरपुर में एफआईआर दर्ज हुई। इस मामले की पैरवी जिला न्यायवादी संदीप अग्निहोत्री और उप जिला न्यायवादी अजय ठाकुर ने की। मामले को साबित करने के लिए 16 गवाहों को अदालत में पेश किया गया। सभी साक्ष्यों और तर्कों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी अभिषेक को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
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वहीं, जुर्माना न भरने पर आरोपी को एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। 11 जुलाई, 2022 की रात लगभग 1:00 बजे सदर थाना के तहत बडू चौक के पास गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज के सामने पुलिस ने अभिषेक कुमार को चेकिंग के दौरान पकड़ा था। तलाशी लेने पर आरोपी के कब्जे से 147 ग्राम चरस बरामद हुई थी।
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मामले में थाना सदर हमीरपुर में एफआईआर दर्ज हुई। इस मामले की पैरवी जिला न्यायवादी संदीप अग्निहोत्री और उप जिला न्यायवादी अजय ठाकुर ने की। मामले को साबित करने के लिए 16 गवाहों को अदालत में पेश किया गया। सभी साक्ष्यों और तर्कों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी अभिषेक को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
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