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Hamirpur (Himachal) News: ऋण से विद्यार्थी कर सकते हैं प्रोफेशनल कोर्स

Fri, 01 Mar 2024 05:47 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 01 Mar 2024 05:47 PM IST
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उच्च या व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थी ऑनलाइन पोर्टल पर करें आवेदन
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यशवंत सिंह परमार विद्यार्थी ऋण योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू
योजना के तहत पूर्व विद्यार्थियों को मिलता है ऋण
सालाना चार लाख रुपये से कम आय वाले विद्यार्थी कर सकते हैं आवेदन
एक लाख से 20 लाख रुपये का मिलता है विद्यार्थियों को ऋण
संवाद न्यूज एजेंसी
हमीरपुर। डॉ. यशवंत सिंह परमार विद्यार्थी ऋण योजना के अंतर्गत आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई हैं। उच्च या व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थी ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। ऋण योजनाओं के लिए सरकार की ओर से एक लाख रुपये से 20 लाख रुपये तक ऋ ण दिया जाएगा। जिस परिवार की वार्षिक आय चार लाख रुपये से कम है, उस परिवार का विद्यार्थी इस योजना में ऋण प्राप्त करने के लिए पात्र होगा। प्रदेश मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की ओर से सत्र 2023-24 में प्रदेशभर के विभिन्न संस्थानों में शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों के लिए यह योजना शुरू की है ताकि विद्यार्थियों को उच्च या व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण करने में किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।
योजना के अंतर्गत आवेदनकर्ता विद्यार्थी हिमाचल प्रदेश का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। ऋण लेने वाले विद्यार्थियों को अपनी पसंद के संस्थान में प्रवेश पाने से पहले पोर्टल पर अपना पंजीकरण करके आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे। विद्यार्थी के पात्र पाए जाने पर उच्च शिक्षा निदेशक ऋण की पहली किस्त जारी करने के लिए संबंधित बैंक को मामले की सिफारिश करेंगे। योजना में पात्र विद्यार्थी किसी भी अधिसूचित बैंक से शिक्षा ऋण प्राप्त कर सकेंगे। पात्र विद्यार्थियों के पिछली कक्षा में 60 फीसदी अंक प्राप्त होना अनिवार्य है। विद्यार्थी ऋण लेने के बाद व्यावसायिक, तकनीकी शिक्षा जैसे इंजीनियरिंग, चिकित्सा, प्रबंधन, पैरा मेडिकल, फार्मेसी, नर्सिंग, विधि इत्यादि में डिप्लोमा और डिग्री कोर्स, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, बहुतकनीकी संस्थानों से तकनीकी कोर्स और मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों और विश्वविद्यालयों से पीएचडी करने के लिए एक प्रतिशत ब्याज की दर से ऋण लेने के लिए पात्र होंगे। विद्यार्थियों के पंजीकरण के लिए आयु सीमा 28 वर्ष निर्धारित की गई है। योजना का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने और छात्रों की प्रगति की निगरानी के लिए प्रदेश सरकार की ओर से नियमित अवधि में योजना के परिणामों का मूल्यांकन करने के लिए एक तंत्र विकसित किया गया है। उच्च शिक्षा विभाग शिकायत निवारण अधिकारी नामित करेगा। छात्र ईमेल, डाक या किसी डिजिटल माध्यम से अपनी शिकायतें दर्ज करवा सकेंगे।
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ब्यान:
डॉ. यशवंत सिंह परमार विद्यार्थी ऋण योजना के अंतर्गत आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई हैं। विद्यार्थी ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। ऋण योजनाओं के लिए सरकार की ओर से 20 लाख रुपये तक ऋ ण दिया जाएगा। उन्होंने विद्यार्थियों को योजना का लाभ उठाने का आग्रह किया है।
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अनिल कौशल, उपनिदेशक, उच्चत्तर शिक्षा विभाग हमीरपुर।
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