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Hamirpur (Himachal) News: लंबलू पंचायत प्रधान, पूर्व सचिव और वार्ड पंच से खर्च किए 1,21,038 रुपये की होगी रिकवरी
Sat, 23 Aug 2025 01:02 AM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
Updated Sat, 23 Aug 2025 01:02 AM IST
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लंबलू पंंचायत के वार्ड नंबर छह में डाली गई पाइपलाइन। संवाद।
हमीरपुर। विकास खंड बमसन के तहत लंबलू पंचायत प्रधान करतार सिंह चौहान, पूर्व पंचायत सचिव विनीत कुमार और वार्ड नंबर छह की सदस्य अंजना कुमारी से हजारों रुपये की रिकवरी के आदेश जारी किए गए हैं। मौजूदा पंचायत सचिव को सात दिन में रिकवरी प्रक्रिया को पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।
विभाग ने निर्देश दिए है कि यदि सात दिन के भीतर रिकवरी की राशि पंचायत और सरकारी खाते में जमा न हुई तो नियमों के तहत पूर्व सचिव और जनप्रतिनिधियों पर कार्रवाई की जाएगी। बिना तकनीकी मंजूरी और औपचारिकताओं को पूरा किए नाली का निर्माण करने पर यह कार्रवाई की गई है। पंचायत के वार्ड नंबर छह में नाली का निर्माण फरवरी माह में किया गया है, लेकिन इसकी तकनीकी मंजूरी नियमों के तहत नहीं ली गई थी।
जब इस नाली के निर्माण के बावजूद गांव के एक परिवार के बाथरूम में नाली का पानी वापस हटा तो इसकी शिकायत विभाग के पास पहुंची। विभाग ने विस्तृत जांच में पाया कि यहां पर तकनीकी मंजूरी कार्य की नहीं ली गई थी। तकनीकी मंजूरी और औपचारिकताएं पूरी किए बिना 15वें वित्तायोग के बजट से नाली का निर्माण करवाने पर कुल 1,21,038 रुपये की रिकवरी प्रधान, पूर्व सचिव और वार्ड नंबर छह की पंच से होगी।
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विभाग की ओर से तीनों को पहले भी नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया था, लेकिन संतोषजनक जवाब न मिलने पर 20 अगस्त को रिकवरी के आदेश जारी किए गए हैं। ऐसे में 27 अगस्त तक रिकवरी प्रक्रिया सचिव को पूरा करने के निर्देश हैं। तीनों से 40,346-40,346 रुपये रिकवर किए जाएंगे।
वहीं, पंचायत सामुदायिक भवन लंबलू की इमारत को तोड़कर दरवाजा निकालने और इमारत को नुकसान पहुंचाने पर भी पंचायत प्रधान से रिकवरी की जाएगी। इस कार्य से सरकारी इमारत को 10,946 रुपये का नुकसान आंका गया है। नुकसान की इस राशि को पंचायत के बैंक खाते में सात दिन के भीतर जमा करवाने के निर्देश दिए गए है।
मामला संज्ञान में आने के बाद दोबारा दरवाजे को हटाकर यहां पर दीवार बना दी गई है, लेकिन सरकारी संपति के नुकसान की भरपाई के लिए विभाग ने कार्रवाई की है।
कोट्स
सात दिन के भीतर राशि को सरकारी खाते में जमा करवाने के निर्देश दिए गए हैं। पहले भी सभी पक्षों से जवाब मांगा गया था, लेकिन संतोषजनक जवाब न मिलने पर यह कार्रवाई की गई है।
-वैशाली, खंड विकास अधिकारी, बमसन
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विभाग ने निर्देश दिए है कि यदि सात दिन के भीतर रिकवरी की राशि पंचायत और सरकारी खाते में जमा न हुई तो नियमों के तहत पूर्व सचिव और जनप्रतिनिधियों पर कार्रवाई की जाएगी। बिना तकनीकी मंजूरी और औपचारिकताओं को पूरा किए नाली का निर्माण करने पर यह कार्रवाई की गई है। पंचायत के वार्ड नंबर छह में नाली का निर्माण फरवरी माह में किया गया है, लेकिन इसकी तकनीकी मंजूरी नियमों के तहत नहीं ली गई थी।
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जब इस नाली के निर्माण के बावजूद गांव के एक परिवार के बाथरूम में नाली का पानी वापस हटा तो इसकी शिकायत विभाग के पास पहुंची। विभाग ने विस्तृत जांच में पाया कि यहां पर तकनीकी मंजूरी कार्य की नहीं ली गई थी। तकनीकी मंजूरी और औपचारिकताएं पूरी किए बिना 15वें वित्तायोग के बजट से नाली का निर्माण करवाने पर कुल 1,21,038 रुपये की रिकवरी प्रधान, पूर्व सचिव और वार्ड नंबर छह की पंच से होगी।
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विभाग की ओर से तीनों को पहले भी नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया था, लेकिन संतोषजनक जवाब न मिलने पर 20 अगस्त को रिकवरी के आदेश जारी किए गए हैं। ऐसे में 27 अगस्त तक रिकवरी प्रक्रिया सचिव को पूरा करने के निर्देश हैं। तीनों से 40,346-40,346 रुपये रिकवर किए जाएंगे।
वहीं, पंचायत सामुदायिक भवन लंबलू की इमारत को तोड़कर दरवाजा निकालने और इमारत को नुकसान पहुंचाने पर भी पंचायत प्रधान से रिकवरी की जाएगी। इस कार्य से सरकारी इमारत को 10,946 रुपये का नुकसान आंका गया है। नुकसान की इस राशि को पंचायत के बैंक खाते में सात दिन के भीतर जमा करवाने के निर्देश दिए गए है।
मामला संज्ञान में आने के बाद दोबारा दरवाजे को हटाकर यहां पर दीवार बना दी गई है, लेकिन सरकारी संपति के नुकसान की भरपाई के लिए विभाग ने कार्रवाई की है।
कोट्स
सात दिन के भीतर राशि को सरकारी खाते में जमा करवाने के निर्देश दिए गए हैं। पहले भी सभी पक्षों से जवाब मांगा गया था, लेकिन संतोषजनक जवाब न मिलने पर यह कार्रवाई की गई है।
-वैशाली, खंड विकास अधिकारी, बमसन

लंबलू पंंचायत के वार्ड नंबर छह में डाली गई पाइपलाइन। संवाद।

लंबलू पंंचायत के वार्ड नंबर छह में डाली गई पाइपलाइन। संवाद।