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नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास

Fri, 05 Feb 2021 08:26 PM IST
Shimla	 Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 05 Feb 2021 08:26 PM IST
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rape alliged send to jail
rape alliged send to jail
हमीरपुर। नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को विशेष न्यायाधीश हमीरपुर राकेश कैंथला की अदालत ने दोषी पाया है। अदालत ने दोषी को आजीवन कारावास और दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी।
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जिला न्यायवादी कपिल देव शर्मा ने इस मामले की न्यायालय में पैरवी की। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 29 गवाह पेश हुए। पुलिस थाना बड़सर में वर्ष 2019 में पोक्सो एक्ट के तहत आरोपी शशि कुमार पुत्र संसार चंद निवासी गांव बिझड़ी दसूआ, तहसील बड़सर जिला हमीरपुर के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। पुलिस ने पीड़ित नाबालिग और आरोपी का अस्पताल में मेडिकल करवाने के बाद मामले की छानबीन कर चालान हमीरपुर जिला सत्र न्यायालय में पेश किया। शुक्रवार को इस मामले में विशेष न्यायाधीश ने दोषी को आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है।
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