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मैसर्ज हाईटेक सतलुज मोटर्स कंपनी को 35 हजार रुपये की पेनल्टी
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Ms Hitech Sutlej Motors Co. has been fined 35 thousand rupees
हमीरपुर। मैसर्ज हाईटेक सतलुज मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हमीरपुर को जिला कंज्यूमर फोरम ने 35 हजार रुपये की पेनल्टी लगाई है। कंपनी पर एक ग्राहक को धोखे से नई की जगह पुरानी कार बेचने का आरोप है। जिला कंज्यूमर फोरम के अध्यक्ष भुवनेश अवस्थी, सदस्य सुशील शर्मा और सदस्य कंचन बाला ने उपभोक्ता की अर्जी पर सुनवाई करते हुए वाहन विक्रेता कंपनी को पेनल्टी लगाई है। इसके साथ ही उपभोक्ता को 1.05 लाख रुपये की राशि को 9 फीसदी ब्याज सहित लौटाने के आदेश भी दिए हैं।
जिला मंडी के उपमंडल सरकाघाट के तहत गांव घोरी के रहने वाले जय कुमार पुत्र रामधन ने उपभोक्ता न्यायालय में दी अर्जी में बताया है कि उसके पास टाटा इंडिगो कार थी। मैसर्ज हाईटेक सतलुज मोटर्स कंपनी के कर्मचारियों ने उसे अपनी पुरानी कार को एक्सचेंज करने का ऑफर दिया। कंपनी के सर्वेयर ने पुरानी कार की कीमत 95 हजार रुपये आंकी। जबकि, 10 हजार रुपये अतिरिक्त राशि का भुगतान करने के बाद उसने कंपनी से टाटा नैनो कार खरीद ली। लेकिन, जब वह घर पहुंचा तो जांच के बाद पाया कि यह टाटा नैनो 3896 किलोमीटर चल चुकी है।
गहराई से जांच करने पर पाया कि यह 2017 मॉडल की पुरानी उपयोग में लाई जा चुकी कार है। इसकी सूचना उसने वाहन विक्रेता कंपनी को दी तो उन्होंने जल्द ही नई कार देने का आश्वासन दिया, लेकिन उपभोक्ता को कार उपलब्ध नहीं करवाई गई। जिसके चलते उपभोक्ता ने वाहन विक्रेता कंपनी के खिलाफ जिला उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज करवाई। उपभोक्ता फोरम ने प्रार्थी के पक्ष में फैसला सुनाया है।
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जिला मंडी के उपमंडल सरकाघाट के तहत गांव घोरी के रहने वाले जय कुमार पुत्र रामधन ने उपभोक्ता न्यायालय में दी अर्जी में बताया है कि उसके पास टाटा इंडिगो कार थी। मैसर्ज हाईटेक सतलुज मोटर्स कंपनी के कर्मचारियों ने उसे अपनी पुरानी कार को एक्सचेंज करने का ऑफर दिया। कंपनी के सर्वेयर ने पुरानी कार की कीमत 95 हजार रुपये आंकी। जबकि, 10 हजार रुपये अतिरिक्त राशि का भुगतान करने के बाद उसने कंपनी से टाटा नैनो कार खरीद ली। लेकिन, जब वह घर पहुंचा तो जांच के बाद पाया कि यह टाटा नैनो 3896 किलोमीटर चल चुकी है।
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गहराई से जांच करने पर पाया कि यह 2017 मॉडल की पुरानी उपयोग में लाई जा चुकी कार है। इसकी सूचना उसने वाहन विक्रेता कंपनी को दी तो उन्होंने जल्द ही नई कार देने का आश्वासन दिया, लेकिन उपभोक्ता को कार उपलब्ध नहीं करवाई गई। जिसके चलते उपभोक्ता ने वाहन विक्रेता कंपनी के खिलाफ जिला उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज करवाई। उपभोक्ता फोरम ने प्रार्थी के पक्ष में फैसला सुनाया है।
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