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Hamirpur (Himachal) News: बड़सर में तीन मेडिकल स्टोर के लाइसेंस निलंबित
Mon, 19 Oct 2026 01:05 AM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
Updated Mon, 19 Oct 2026 01:05 AM IST
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हमीरपुर। दवाइयों की बिक्री में नियमों की अनदेखी करना बड़सर के तीन मेडिकल स्टोर संचालकों को भारी पड़ गया। दवा नियंत्रक विभाग ने अनियमितताएं पाए जाने पर तीनों मेडिकल स्टोर के लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं।
इनमें एक स्टोर पर तीन दिन, दूसरे पर सात दिन और तीसरे पर 15 दिन तक दवा कारोबार बंद रखने की कार्रवाई की गई है। इसके अलावा कुछ दवाइयों को रखने की अनुमति भी रद्द कर दी गई है।
जानकारी के अनुसार, सितंबर माह में ड्रग इंस्पेक्टर नादौन अकांक्षा शर्मा ने बड़सर क्षेत्र के मेडिकल स्टोर का निरीक्षण किया था। इस दौरान दवाइयों के रिकॉर्ड के रखरखाव और निर्धारित नियमों के पालन में कई खामियां सामने आईं। उन्होंने निरीक्षण की रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजी थी।
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रिपोर्ट के आधार पर विभाग ने बिना पर्ची दवाइयों की बिक्री और जरूरी रिकॉर्ड में कमियों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की। लाइसेंस निलंबित रहने की अवधि के दौरान संबंधित मेडिकल स्टोर संचालक दवाइयों की खरीद और बिक्री नहीं कर सकेंगे।
दवा नियंत्रक विभाग के अनुसार, दवा कारोबार में केवल दवाइयां बेचना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि खरीद-बिक्री का सही रिकॉर्ड रखना और आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध करवाना भी अनिवार्य है। विभाग की इस कार्रवाई से क्षेत्र के मेडिकल स्टोर संचालकों में हड़कंप मच गया है।
कोट
दवाइयों की बिक्री में नियमों की अनदेखी करने वालों पर विभाग की नजर है। रिकॉर्ड में पारदर्शिता बनाए रखने और बिना पर्ची दवाइयों की बिक्री से जुड़े नियमों का पालन सुनिश्चित करना जरूरी है। -अकांक्षा शर्मा, ड्रग इंस्पेक्टर नादौन
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इनमें एक स्टोर पर तीन दिन, दूसरे पर सात दिन और तीसरे पर 15 दिन तक दवा कारोबार बंद रखने की कार्रवाई की गई है। इसके अलावा कुछ दवाइयों को रखने की अनुमति भी रद्द कर दी गई है।
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जानकारी के अनुसार, सितंबर माह में ड्रग इंस्पेक्टर नादौन अकांक्षा शर्मा ने बड़सर क्षेत्र के मेडिकल स्टोर का निरीक्षण किया था। इस दौरान दवाइयों के रिकॉर्ड के रखरखाव और निर्धारित नियमों के पालन में कई खामियां सामने आईं। उन्होंने निरीक्षण की रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजी थी।
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रिपोर्ट के आधार पर विभाग ने बिना पर्ची दवाइयों की बिक्री और जरूरी रिकॉर्ड में कमियों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की। लाइसेंस निलंबित रहने की अवधि के दौरान संबंधित मेडिकल स्टोर संचालक दवाइयों की खरीद और बिक्री नहीं कर सकेंगे।
दवा नियंत्रक विभाग के अनुसार, दवा कारोबार में केवल दवाइयां बेचना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि खरीद-बिक्री का सही रिकॉर्ड रखना और आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध करवाना भी अनिवार्य है। विभाग की इस कार्रवाई से क्षेत्र के मेडिकल स्टोर संचालकों में हड़कंप मच गया है।
कोट
दवाइयों की बिक्री में नियमों की अनदेखी करने वालों पर विभाग की नजर है। रिकॉर्ड में पारदर्शिता बनाए रखने और बिना पर्ची दवाइयों की बिक्री से जुड़े नियमों का पालन सुनिश्चित करना जरूरी है। -अकांक्षा शर्मा, ड्रग इंस्पेक्टर नादौन