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Hamirpur (Himachal) News: बिजली सुरक्षा और सौर ऊर्जा के बारे में दी जानकारी
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सुजानपुर स्कूल में प्रदेश बिजली बोर्ड ने किया जागरूक
संवाद न्यूज एजेंसी
सुजानपुर (हमीरपुर)। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सुजानपुर टीहरा में शनिवार को प्रदेश बिजली बोर्ड की ओर से जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान बिजली बोर्ड मंडल हमीरपुर के सलाहकार अनुराग पराशर ने बिजली सुरक्षा बचाव, सौर ऊर्जा जैसे गंभीर मुद्दों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को सही सूचना देना सभी विभागों के कर्मचारियों का कर्तव्य है और बोर्ड के कर्मचारी अपने कर्तव्य का निर्वहन बहुत अच्छे से कर रहे हैं। प्रमाणित बिजली उपकरणों को ही बाजार से खरीद कर प्रयोग में लाएं। उन्होंने कहा कि बिजली गिरने की स्थिति तथा बरसात के मौसम में पेड़ और बिजली के खंभों के पास नहीं जाना चाहिए। आम तौर पर ग्रामीण इलाकों में लोग अपने पालतू जानवरों को घरों के नजदीक बिजली के खंभों में बांध देते हैं जो एक लापरवाही का कारण है और कभी भी दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा के प्रति सावधानी ही दुर्घटनाओं को कम करने का सबसे बेहतर उपाय है। उन्होंने उपभोक्ताओं की ओर से मीटर लेते समय दी गई सिक्योरिटी राशि पर सालाना ब्याज राशि प्रत्येक वर्ष 30 जून के पश्चात प्रदान किए जाने के प्रावधानों के बारे में भी अवगत करवाया। इस अवसर पर बिजली उपमंडल सुजानपुर के सहायक अभियंता ईं गोपाल भाटिया ने कहा कि उपभोक्ताओं को बिजली के अनधिकृत प्रयोग और चोरी पर विभिन्न प्रकार की सजाओं के प्रावधान है। उन्होंने कहा कि धारा 126 के अंतर्गत क्षतिपूर्ति का प्रावधान है यानी बिजली के अनधिकृत प्रयोग पर भारी राशि चुकानी पड़ती है व धारा 135 के अंतर्गत सीधी चोरी, क्षतिपूर्ति राशि के साथ जेल की सजा का प्रावधान है। प्रधानाचार्य रत्न चंद ने बिजली बोर्ड का आभार व्यक्त किया।
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संवाद न्यूज एजेंसी
सुजानपुर (हमीरपुर)। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सुजानपुर टीहरा में शनिवार को प्रदेश बिजली बोर्ड की ओर से जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान बिजली बोर्ड मंडल हमीरपुर के सलाहकार अनुराग पराशर ने बिजली सुरक्षा बचाव, सौर ऊर्जा जैसे गंभीर मुद्दों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को सही सूचना देना सभी विभागों के कर्मचारियों का कर्तव्य है और बोर्ड के कर्मचारी अपने कर्तव्य का निर्वहन बहुत अच्छे से कर रहे हैं। प्रमाणित बिजली उपकरणों को ही बाजार से खरीद कर प्रयोग में लाएं। उन्होंने कहा कि बिजली गिरने की स्थिति तथा बरसात के मौसम में पेड़ और बिजली के खंभों के पास नहीं जाना चाहिए। आम तौर पर ग्रामीण इलाकों में लोग अपने पालतू जानवरों को घरों के नजदीक बिजली के खंभों में बांध देते हैं जो एक लापरवाही का कारण है और कभी भी दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा के प्रति सावधानी ही दुर्घटनाओं को कम करने का सबसे बेहतर उपाय है। उन्होंने उपभोक्ताओं की ओर से मीटर लेते समय दी गई सिक्योरिटी राशि पर सालाना ब्याज राशि प्रत्येक वर्ष 30 जून के पश्चात प्रदान किए जाने के प्रावधानों के बारे में भी अवगत करवाया। इस अवसर पर बिजली उपमंडल सुजानपुर के सहायक अभियंता ईं गोपाल भाटिया ने कहा कि उपभोक्ताओं को बिजली के अनधिकृत प्रयोग और चोरी पर विभिन्न प्रकार की सजाओं के प्रावधान है। उन्होंने कहा कि धारा 126 के अंतर्गत क्षतिपूर्ति का प्रावधान है यानी बिजली के अनधिकृत प्रयोग पर भारी राशि चुकानी पड़ती है व धारा 135 के अंतर्गत सीधी चोरी, क्षतिपूर्ति राशि के साथ जेल की सजा का प्रावधान है। प्रधानाचार्य रत्न चंद ने बिजली बोर्ड का आभार व्यक्त किया।