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जिला में भी बाहर से आने वाले लोगों को ई-पास पर ही मिलेगा प्रवेश
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हमीरपुर। कोरोना संक्रमण के मामलों में वृद्धि के बाद प्रदेश सरकार के निर्णय के अनुसार हमीरपुर जिले में भी बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों के लिए ई-कोविड पास अनिवार्य कर दिया गया है। इस संबंध में आदेश जारी करते हुए जिला दंडाधिकारी एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की अध्यक्ष देवश्वेता बनिक ने बताया कि बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों को कोविड ई रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
आदेशों में यह भी कहा गया है कि कोरोना रोधी वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके अथवा कोरोना निगेटिव रिपोर्ट वाले माता-पिता और अभिभावकों के साथ आने वाले 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को छूट प्रदान की गई है। सभी मालवाहक वाहनों के चालकों पर भी ये नई पाबंदियां लागू नहीं होंगी। इसके अलावा रोजाना तथा वीकेंड पर 72 घंटे के भीतर इंटर स्टेट मूवमेंट करने वाले उद्योग व्यापारी, सप्लायर्स, फैक्टरी वर्कर्स, परियोजनाओं से जुड़े लोगों, सेवा प्रदाताओं, सरकारी अधिकारी-कर्मचारी और मेडिकल कारणों से आवाजाही करने वालों को भी छूट प्रदान की गई है।ृ
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आदेशों में यह भी कहा गया है कि कोरोना रोधी वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके अथवा कोरोना निगेटिव रिपोर्ट वाले माता-पिता और अभिभावकों के साथ आने वाले 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को छूट प्रदान की गई है। सभी मालवाहक वाहनों के चालकों पर भी ये नई पाबंदियां लागू नहीं होंगी। इसके अलावा रोजाना तथा वीकेंड पर 72 घंटे के भीतर इंटर स्टेट मूवमेंट करने वाले उद्योग व्यापारी, सप्लायर्स, फैक्टरी वर्कर्स, परियोजनाओं से जुड़े लोगों, सेवा प्रदाताओं, सरकारी अधिकारी-कर्मचारी और मेडिकल कारणों से आवाजाही करने वालों को भी छूट प्रदान की गई है।ृ
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