हमीरपुर। सरकार नियमों में बदलाव तो कर देती है, लेकिन इस बदलाव को धरातल में लागू करने में कई तकनीकी समस्याओं से संबंधित विभागों के कर्मचारियों को जूझना पड़ता है। ऐसा ही एक मामला यात्री और गुड्स कैरियर वाहनों से जुड़ा हुआ सामने आया है।
प्रदेश सरकार ने पिछले माह आदेश जारी किए हैं कि टैक्टियों, कांट्रेक्ट कैरिज बसों और गुड्स कैरियर वाहनों के टैक्स राज्य कर एवं आबकारी विभाग के बजाय अब 31 दिसंबर 2021 के बाद परिवहन विभाग में जमा होंगे, लेकिन अभी तक परिवहन विभाग का सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हो पाया है।
वहीं, एक्साइज विभाग ने एक जनवरी 2022 से पेसेंजर एंड गुड्स टैक्स लेना बंद कर दिया है। ऐसे में उन वाहन ऑपरेटरों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिनका यात्री और भाड़ा टैक्स देय है। ऐसे वाहन चालक जब भी सड़कों पर दौड़ रहे हैं तो पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए चालान काट रही है। जब टैक्स जमा करवाने परिवहन विभाग के कार्यालयों में जा रहे हैं तो वहां उन्हें जवाब मिल रहा है कि अभी तक सिस्टम अपडेट नहीं हो पाए हैं। जब एक्साइज विभाग में यह वाहन चालक टैक्स जमा करवाने जा रहे हैं तो उनका कहना है कि उनके यहां 31 दिसंबर के बाद टैक्स की वसूली बंद हो चुकी है। ऐसे में वाहन चालक जाएं तो कहां जाएं?
इधर, उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी विशाल गोरला ने कहा कि 31 दिसंबर 2021 के बाद वाहनों का यात्री और भाड़ा शुल्क परिवहन विभाग में जमा होंगे। अगर किसी वाहन का पुराना टैक्स लंबित है तो वह टैक्स उनके यहां कार्यालय में जमा हो सकता है। परिवहन विभाग में टैक्स जमा करवाने के लिए नो ड्यूज का प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे हैं।
वहीं आरटीओ हमीरपुर विरेंद्र शर्मा ने कहा कि परिवहन विभाग के सॉफ्टवेयर में कुछ तकनीकी दिक्कत थी, जो अब दूर हो गई है। शीघ्र ही इस मामले का समाधान किया जाएगा।
हमीरपुर। सरकार नियमों में बदलाव तो कर देती है, लेकिन इस बदलाव को धरातल में लागू करने में कई तकनीकी समस्याओं से संबंधित विभागों के कर्मचारियों को जूझना पड़ता है। ऐसा ही एक मामला यात्री और गुड्स कैरियर वाहनों से जुड़ा हुआ सामने आया है।
प्रदेश सरकार ने पिछले माह आदेश जारी किए हैं कि टैक्टियों, कांट्रेक्ट कैरिज बसों और गुड्स कैरियर वाहनों के टैक्स राज्य कर एवं आबकारी विभाग के बजाय अब 31 दिसंबर 2021 के बाद परिवहन विभाग में जमा होंगे, लेकिन अभी तक परिवहन विभाग का सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हो पाया है।
वहीं, एक्साइज विभाग ने एक जनवरी 2022 से पेसेंजर एंड गुड्स टैक्स लेना बंद कर दिया है। ऐसे में उन वाहन ऑपरेटरों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिनका यात्री और भाड़ा टैक्स देय है। ऐसे वाहन चालक जब भी सड़कों पर दौड़ रहे हैं तो पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए चालान काट रही है। जब टैक्स जमा करवाने परिवहन विभाग के कार्यालयों में जा रहे हैं तो वहां उन्हें जवाब मिल रहा है कि अभी तक सिस्टम अपडेट नहीं हो पाए हैं। जब एक्साइज विभाग में यह वाहन चालक टैक्स जमा करवाने जा रहे हैं तो उनका कहना है कि उनके यहां 31 दिसंबर के बाद टैक्स की वसूली बंद हो चुकी है। ऐसे में वाहन चालक जाएं तो कहां जाएं?
इधर, उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी विशाल गोरला ने कहा कि 31 दिसंबर 2021 के बाद वाहनों का यात्री और भाड़ा शुल्क परिवहन विभाग में जमा होंगे। अगर किसी वाहन का पुराना टैक्स लंबित है तो वह टैक्स उनके यहां कार्यालय में जमा हो सकता है। परिवहन विभाग में टैक्स जमा करवाने के लिए नो ड्यूज का प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे हैं।
वहीं आरटीओ हमीरपुर विरेंद्र शर्मा ने कहा कि परिवहन विभाग के सॉफ्टवेयर में कुछ तकनीकी दिक्कत थी, जो अब दूर हो गई है। शीघ्र ही इस मामले का समाधान किया जाएगा।