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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Hamirpur (Himachal) News ›   Four years rigorous punishment to the woman found guilty in the case of keeping chitta

Hamirpur (Himachal) News: चिट्टा रखने के मामले में दोषी महिला को चार साल की कठोर सजा

Sun, 08 Oct 2023 12:49 AM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sun, 08 Oct 2023 12:49 AM IST
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हमीरपुर। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हमीरपुर गौरव महाजन की अदालत ने शनिवार को चिट्टा के एक मामले में नामजद बिलासपुर की महिला को दोषी करार देते हुए उसे चार साल की कठोर सजा और बीस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि का भुगतान न करने पर दोषी महिला को छह माह के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा काटनी पड़ेगी। दोषी की पहचान सुमन कुमारी गांव गतवाड़ डाकघर लैहड़ी सरेल, पुलिस थाना भराड़ी, तहसील घुमारवीं जिला बिलासपुर के रूप में हुई है। इस मामले की पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक हमीरपुर पंकज दीवान ने की। इस मामले में अदालत में कुल 19 गवाह पेश हुए।
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अतिरिक्त लोक अभियोजक हमीरपुर पंकज दीवान ने बताया कि 23 अगस्त 2018 को दोपहर ढाई बजे आरोपी महिला हमीरपुर बस स्टैंड के बाहर नशे में थी। सूचना मिलने के बाद पुलिस थाना हमीरपुर से एक जांच दल मौके पर पहुंचा। जांच दल ने महिला को हिरासत में लेकर उसकी तलाशी ली तो उससे 7.32 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। पुलिस आरोपी महिला को मेडिकल के लिए हमीरपुर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल ले गई। जहां पर महिला के रक्त व अन्य सैंपल एकत्रित किए गए। मेडिकल रिपोर्ट में पाया कि आरोपी महिला ने खुद भी चिट्टा का सेवन किया हुआ है। इस पर पुलिस ने एनडीपीएस की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर छानबीन की और छानबीन पूरी करने के बाद अदालत में चालान पेश किया। अदालत ने आरोपी महिला को दोषी मानते हुए एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 में चार साल की कठोर सजा और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर छह माह के साधारण कारावास की सजा काटनी होगी। वहीं, एनडीपीएस एक्ट की धारा 27 के तहत छह माह का साधारण कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर दो माह का अतिरिक्त साधारण कारावास काटना होगा।
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