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शादी समारोहों की चेकिंग करेंगे फ्लाइंग स्क्वायड और टास्क फोर्स

Tue, 27 Apr 2021 11:37 PM IST
Shimla	 Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 27 Apr 2021 11:37 PM IST
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हमीरपुर। कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर में संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश सरकार के निर्देशों के अनुरूप जिला दंडाधिकारी हमीरपुर देबश्वेता बनिक ने आदेश जारी किए हैं। आदेशों के अनुसार उपमंडल स्तर पर पूर्व में गठित फ्लाइंग स्क्वायड एवं टास्क फोर्स सभी समारोहों (विवाह एवं अंतिम संस्कार से संबंधित) की शत-प्रतिशत चेकिंग करेंगे। फ्लाइंग स्क्वायड में किसी एक विभाग का अधिकारी गाड़ी के साथ नियुक्त रहेगा।
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कोविड-19 निर्देशों की अनुपालना में कोताही बरतने वालों के विरुद्ध ये फ्लाइंग स्क्वायड पुलिस अधिकारियों से समन्वय स्थापित करते हुए आवश्यक कार्रवाई करेंगे। संबंधित क्षेत्र के एसएचओ को इन फ्लाइंग स्क्वायड के साथ दो पुलिस कर्मियों की नियुक्ति के निर्देश भी दिए गए हैं। टास्क फोर्स के मुखिया एवं उनके साथ नियुक्त पुलिस कर्मी कोविड-19 मानक संचालन प्रक्रियाओं की अवहेलना करने वाले लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए अधिकृत होंगे। यह आदेश 27 अप्रैल 2021 की मध्य रात्रि से लागू होंगे और आगामी 10 मई 2021 तक प्रभावी रहेंगे।
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कोविड-19 सॉफ्टवेयर के माध्यम से होगी निगरानी
संगरोध आवश्यकताओं एवं कांटेक्ट ट्रेसिंग के मद्देनजर अंतरराज्यीय आवागमन करने वाले सभी लोगों की निगरानी कोविड-19 सॉफ्टवेयर के माध्यम से की जाएगी। बाहरी राज्यों से आने वाले किसी भी व्यक्ति को जिले में प्रवेश से पूर्व ई-कोविड-19 सॉफ्टवेयर पर पंजीकरण करवाना होगा। उनके आने से संबंधित सूचना संबंधित एसडीएम, बीडीओ, स्थानीय पंचायत अथवा शहरी निकायों के साथ साझा की जाएगी।
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धार्मिक आयोजनों के लिए प्रदेश से बाहर गए लोग भी हॉट स्पॉट की सूची में
कोविड-19 हॉट स्पॉट अथवा अत्यधिक संक्रमण वाले राज्यों से जिले में प्रवेश करने वाले लोगों को हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से जारी दिशा-निर्देशों की अक्षरश: अनुपालना करनी होगी। इन निर्देशों के अनुसार हॉट स्पॉट से लौटने वाले लोगों को हाई रिस्क कांटेक्ट माना जाएगा और उन्हें राज्य में प्रवेश के दिन से लेकर आगामी 14 दिनों तक गृह अथवा संस्थागत संगरोध (होम अथवा इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन) होना पड़ेगा या राज्य में प्रवेश के छठे-सातवें दिन कोविड-19 टेस्ट रिपोर्ट निगेटिव होने तक इन्हें संगरोध में बने रहना होगा। धार्मिक आयोजनों के लिए प्रदेश से बाहर गए लोगों को भी हॉट स्पॉट की सूची में ही रखा जाएगा।

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संगरोध में इन्हें मिलेगी छूट
आदेशों के अनुसार कुछ लोगों को संगरोध से छूट की श्रेणी में भी रखा गया है। इनमें हॉट स्पॉट से आए ऐसे लोग शामिल होंगे जो प्रदेश में प्रवेश से पहले की 72 घंटे की अवधि के भीतर करवाए गए आरटी-पीसीआर टेस्ट में निगेटिव होंगे। कोविड-19 वैक्सीन की दूसरी डोज लेने के बाद 14 दिन की अवधि पूरी कर चुके लोगों को भी छूट मिलेगी, लेकिन ऐसे लोगों को अंतिम वैक्सीनेशन का प्रमाण पत्र भी संलग्न करना होगा। राज्य से बाहर हॉट स्पॉट क्षेत्रों का सीमित अवधि के लिए मेडिकल व्यवसाय अथवा कार्यालय कार्यों के उद्देश्य से भ्रमण करके 72 घंटे के भीतर राज्य में लौटे बिना लक्षण वाले लोगों को भी क्वारंटीन से छूट होगी। 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कोविड-19 टेस्ट की बाध्यता नहीं होगी।
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