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प्रत्याशियों के एक-एक खर्चे पर रहेगी नजर : डीसी

Wed, 20 Mar 2024 05:49 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 20 Mar 2024 05:49 PM IST
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कहा, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों का सहयोग भी बहुत जरूरी
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चुनावी रैली-सभाओं और अन्य व्यवस्थाओं के लिए निर्धारित की दरें

संवाद न्यूज एजेंसी

हमीरपुर। उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अमरजीत सिंह ने कहा कि आदर्श आचार संहिता की अवधि के दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के खर्चे पर निर्वाचन आयोग की कड़ी नजर रहेगी। इस दौरान छोटे-छोटे खर्चों की भी पूरी गणना की जाएगी। चुनावी रैली-सभाओं, अन्य आयोजनों तथा प्रचार गतिविधियों से संबंधित प्रबंधों पर होने वाले खर्चों की दरें निर्धारित करने के लिए बुधवार को विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक के दौरान उपायुक्त ने यह जानकारी दी। बैठक में इन प्रतिनिधियों के साथ व्यापक चर्चा के बाद जिला हमीरपुर में चुनाव प्रचार से संबंधित विभिन्न प्रबंधों जैसे-रैली-सभाओं, टेंट-पंडाल, मंच, पोस्टर, बैनर, होर्डिंग्स, पंफ्लेट, झंडे, जलपान, खाना, एलईडी, स्थानीय विज्ञापन, टोपी-मफलर, गुलदस्ता, कुर्सी, टेबल, बैंड-बाजा और अन्य सभी संभावित प्रबंधों की दरें निर्धारित की गईं।

उपायुक्त ने सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से आग्रह किया कि वह आदर्श आचार संहिता की अवधि एवं प्रचार के दौरान इन निर्धारित दरों का विशेष ध्यान रखें तथा इन्हीं के अनुसार अपनी पार्टी और उम्मीदवारों के खर्चों का लेखा-जोखा अपडेट रखें, ताकि सामान्य पर्यवेक्षक और व्यय पर्यवेक्षक के समक्ष पूरी जानकारी रखी जा सके।
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लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार के लिए अधिकतम खर्चे की सीमा 95 लाख रुपये और विधानसभा चुनाव में 40 लाख रुपये निर्धारित की गई है। उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति निजी तौर पर भी किसी प्रचार सामग्री जैसे-झंडे और बैनर इत्यादि या प्रचार गतिविधि पर 10 रुपये से अधिक का खर्चा करता है तो वह उम्मीदवार के चुनावी खर्च में जुड़ जाएगा। इसलिए प्रचार या इससे संबंधित किसी भी सामग्री पर अगर कोई व्यक्ति 10 रुपये से अधिक की राशि खर्च कर रहा है तो उसे उम्मीदवार की अनुमति लेनी चाहिए। अमरजीत सिंह ने कहा कि आदर्श आचार संहिता की अक्षरश: अनुपालना और चुनावी खर्चे की सही गणना के लिए राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों का सहयोग भी बहुत जरूरी है। इसलिए, आदर्श आचार संहिता की अवधि के दौरान राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ नियमित रूप से संवाद किया जाएगा तथा उन्हें भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों से अवगत करवाया जाएगा। इस अवसर पर निर्वाचन विभाग के तहसीलदार उपेंद्रनाथ शुक्ला और नायब तहसीलदार राजेश कौंडल ने प्रचार प्रबंधों एवं गतिविधियों के लिए निर्धारित दरों का विस्तृत ब्योरा प्रस्तुत किया। बैठक में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
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