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शादी में देर रात तक शोरशराबा होने पर पुलिस ने डीजे किया जब्त
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हमीरपुर। शादी समारोह में देर रात तक डीजे बजाना एक डीजे मालिक को महंगा पड़ गया। गुप्त शिकायत के आधार पर दबिश देकर पुलिस ने डीजे सिस्टम को जब्त कर लिया है। वहीं, पुलिस ने हिमाचल प्रदेश नॉइस कंट्रोल एक्ट 1969 की धारा 6 के तहत केस दर्जकर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। बता दें कि रात दस बजे के बाद किसी भी समारोह में डीजे नहीं बजा सकते हैं।
बुधवार रात को अवाहदेवी चौकी के तहत पड़ते लड़योह गांव में शादी समारोह चल रहा था। इस दौरान खूब जोर से डीजे बज रहा था। डीजे की आवाज से परेशान किसी व्यक्ति ने पुलिस को इसकी सूचना साढ़े ग्यारह बजे दी। अवाहदेवी चौकी की टीम ने गाड़ी का प्रबंध कर प्रभारी राजेश वर्मा की अगुवाई में मौके की ओर रुख किया। करीब एक बजे जब पुलिस की टीम समारोह में पहुंची तो तब भी डीजे बज रहा था। पुलिस ने पहले तो डीजे बंद करवाया और इसके बाद इसे जब्त कर लिया। डीजे मालिक के खिलाफ हिमाचल प्रदेश नॉइस कंट्रोल एक्ट 1969 की धारा 6 के तहत केस दर्जकर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। थाना प्रभारी भोरंज कुलवंत सिंह का कहना है कि पुलिस ने डीजे जब्त कर केस दर्जकर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि दस बजे के बाद डीजे सिस्टम चलाना सख्त मना है।
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बुधवार रात को अवाहदेवी चौकी के तहत पड़ते लड़योह गांव में शादी समारोह चल रहा था। इस दौरान खूब जोर से डीजे बज रहा था। डीजे की आवाज से परेशान किसी व्यक्ति ने पुलिस को इसकी सूचना साढ़े ग्यारह बजे दी। अवाहदेवी चौकी की टीम ने गाड़ी का प्रबंध कर प्रभारी राजेश वर्मा की अगुवाई में मौके की ओर रुख किया। करीब एक बजे जब पुलिस की टीम समारोह में पहुंची तो तब भी डीजे बज रहा था। पुलिस ने पहले तो डीजे बंद करवाया और इसके बाद इसे जब्त कर लिया। डीजे मालिक के खिलाफ हिमाचल प्रदेश नॉइस कंट्रोल एक्ट 1969 की धारा 6 के तहत केस दर्जकर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। थाना प्रभारी भोरंज कुलवंत सिंह का कहना है कि पुलिस ने डीजे जब्त कर केस दर्जकर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि दस बजे के बाद डीजे सिस्टम चलाना सख्त मना है।
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