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रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक रहेगा कर्फ्यू
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कोरोना संक्रमण के बीच हमीरपुर बाजार में उमड़ी भीड़।
- फोटो : Hamirpur-HP
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हमीरपुर। कोरोना संक्रमण के खतरे के मद्देनजर जिले में लगाई पाबंदियों में छूट दी गई है। इस संबंध में जिलाधीश देबश्वेता बनिक ने आदेश जारी कर दिए हैं।
इसके अनुसार जिले में नो मास्क, नो सर्विस का नियम और रात 10 से सुबह पांच बजे तक रात्रि कर्फ्यू लागू रहेगा। जिला में सभी सरकारी, ए अर्द्ध सरकारी, निजी स्कूलों और आवासीय स्कूलों में नौवीं से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों की कक्षाएं तीन फरवरी से शुरू की जाएंगी। तकनीकी शिक्षण संस्थान, कालेज, विश्वविद्यालय और अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों को भी तीन फरवरी से खोलने की अनुमति दी गई है।
इन्हें भी कोविड-19 नियमों की अनुपालना करनी होगी। सभी कोचिंग सेंटरों और पुस्तकालयों को भी कोविड 19 संबंधी नियमों की अनुपालना के साथ खोलने की अनुमति दी गई है। सभी सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक और राजनीतिक कार्यक्रमों, विवाह, अंतिम संस्कार तथा अन्य कार्यक्रमों के इंडोर आयोजनों पर 50 फीसदी क्षमता एवं अधिकतम 100 लोगों तथा आउटडोर आयोजनों में भी 50 फीसदी क्षमता एवं अधिकतम 300 लोगों की अनुमति होगी। इन सभी कार्यक्रमों में भी कोविड-19 नियमों की अक्षरश: अनुपालना करनी होगी।
सभी सरकारी, अर्द्धसरकारी, सार्वजनिक उपक्रमों और स्थानीय निकायों के कार्यालय अब सौ फीसदी उपस्थिति के साथ खुलेंगे। दिव्यांग कर्मचारियों और गर्भवती महिलाओं को घर से कार्य करने की अनुमति होगी। जिम, खेल परिसर और क्लब भी कोविड-19 नियमों के साथ ही खुलेंगे। सभी दुकानें अपने सामान्य समय के अनुसार ही खुलेंगी। जिला में धार्मिक लंगरों पर प्रतिबंध रहेगा।
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जिलाधीश ने पुलिस, सभी एसडीएम, सीएमओ, बीडीओ, बीएमओ, संबंधित अधिकारियों तथा स्थानीय निकायों के पदाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में कोरोना संबंधी सभी आदेशों की अक्षरश: अनुपालना सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने जिलावासियों से भी कोरोना संबंधी नियमों का पालन करने की अपील की है। इनका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जा सकती है।
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इसके अनुसार जिले में नो मास्क, नो सर्विस का नियम और रात 10 से सुबह पांच बजे तक रात्रि कर्फ्यू लागू रहेगा। जिला में सभी सरकारी, ए अर्द्ध सरकारी, निजी स्कूलों और आवासीय स्कूलों में नौवीं से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों की कक्षाएं तीन फरवरी से शुरू की जाएंगी। तकनीकी शिक्षण संस्थान, कालेज, विश्वविद्यालय और अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों को भी तीन फरवरी से खोलने की अनुमति दी गई है।
इन्हें भी कोविड-19 नियमों की अनुपालना करनी होगी। सभी कोचिंग सेंटरों और पुस्तकालयों को भी कोविड 19 संबंधी नियमों की अनुपालना के साथ खोलने की अनुमति दी गई है। सभी सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक और राजनीतिक कार्यक्रमों, विवाह, अंतिम संस्कार तथा अन्य कार्यक्रमों के इंडोर आयोजनों पर 50 फीसदी क्षमता एवं अधिकतम 100 लोगों तथा आउटडोर आयोजनों में भी 50 फीसदी क्षमता एवं अधिकतम 300 लोगों की अनुमति होगी। इन सभी कार्यक्रमों में भी कोविड-19 नियमों की अक्षरश: अनुपालना करनी होगी।
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सभी सरकारी, अर्द्धसरकारी, सार्वजनिक उपक्रमों और स्थानीय निकायों के कार्यालय अब सौ फीसदी उपस्थिति के साथ खुलेंगे। दिव्यांग कर्मचारियों और गर्भवती महिलाओं को घर से कार्य करने की अनुमति होगी। जिम, खेल परिसर और क्लब भी कोविड-19 नियमों के साथ ही खुलेंगे। सभी दुकानें अपने सामान्य समय के अनुसार ही खुलेंगी। जिला में धार्मिक लंगरों पर प्रतिबंध रहेगा।
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जिलाधीश ने पुलिस, सभी एसडीएम, सीएमओ, बीडीओ, बीएमओ, संबंधित अधिकारियों तथा स्थानीय निकायों के पदाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में कोरोना संबंधी सभी आदेशों की अक्षरश: अनुपालना सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने जिलावासियों से भी कोरोना संबंधी नियमों का पालन करने की अपील की है। इनका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जा सकती है।