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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Hamirpur (Himachal) News ›   Two years jail for illegal trade of liqour

शराब के अवैध कारोबार पर दो साल की जेल

Fri, 03 Mar 2017 12:09 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, हमीरपुर
ब्यूरो/अमर उजाला, हमीरपुर Updated Fri, 03 Mar 2017 12:09 AM IST
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Two years jail for illegal trade of liqour
court shimla - फोटो : demo pics

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी नादौन सुभाष चंद्रा ने शराब का अवैध कारोबार करने वाले व्यक्ति को दोषी मानते हुए दो साल कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 10 000 रुपये का जुर्माना भी किया। इस केस में 11 गवाह पेश हुए।

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अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी सुनील कुमार को अवैध रूप से शराब रखने के अपराध के लिए दोषी पाया। इसके चलते अदालत ने दो वर्ष कारावास की सजा सुनाई।
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आरोपी सुनील कुमार निवासी गांव बेला तहसील नादौन हमीरपुर का निवासी है। उसे मार्च 2011 में विजिलेंस हमीरपुर की टीम ने शराब का अवैध कारोबार करने के लिए हिरासत में लिया था और आबकारी अधिनियम के अंतर्गत अभियोग दर्ज किया था।
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सुनील कुमार ने नादौन में एक कमरा किराये पर लिया हुआ था जहां से विजिलेंस की टीम ने अंग्रेजी शराब की 120 पेटियां बरामद की थीं। अभियोजन पक्ष ने केस की पैरवी के दौरान 11 गवाहों को अदालत में पेश किया। पैरवी सहायक जिला न्यायवादी सुरेश ठाकुर ने की।
 

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