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मारपीट के दोषियों को छह माह का कारावास

Mon, 19 Sep 2016 07:15 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, हमीरपुर
ब्यूरो/अमर उजाला, हमीरपुर Updated Mon, 19 Sep 2016 07:15 PM IST
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Proved guilty of brawl, six months jail
कोर्ट - फोटो : डेमो फोटो

जेएमआईसी कोर्ट के न्यायाधीश निशांत वर्मा ने मारपीट के दो दोषियों को छह माह कैद और 10 हजार रुपये जुर्माना भरने की सजा सुनाई है। दोषियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 504, 355, 440, 427 और 506 के तहत सजा सुनाई है।

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सहायक जिला न्यायवादी के अनुसार संजीव कुमार पुत्र परमानंद निवासी मसेरड़ू ने 14 सितंबर वर्ष 2009 को पुलिस थाना सदर में शिकायत दर्ज करवाई कि शाम करीब साढ़े पांच बजे समराला रोड पर टैक्सी खड़ी की। इस दौरान उसका नौकर हरीश चंद गाड़ी के पास खड़ा हो गया।
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सुनील कुमार और कृष्ण चंद शराब के ठेके की तरफ से निकले। सुनील कुमार ने हाथ में एक बांस का डंडा ले रखा था। संजीव कुमार को देख कृष्ण कुमार गाली -गलौज करने लगा। इस दौरान उसने नौकर हरीश चंद को गले से पकड़ लिया और थप्पड़ जड़ दिए।
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जब संजीव कुमार ने उन्हें लड़ाई करने से रोका तो कृष्ण कुमार ने उसे भी मुंह पर मुक्का जड़ दिया। इस दौरान सुनील कुमार ने हाथ में पकड़े डंडे से मारपीट शुरू कर दी। इसके बाद दोनों मौके से फरार हो गए। मामला न्यायालय पहुंचा।


यहां सुनील कुमार निवासी मसेरड़ू और कृष्ण कुमार निवासी कैहड़रू को दोषी करार देते हुए धारा 323 के तहत एक माह की सजा पांच हजार रुपये जुर्माना, 504 के तहत तीन माह की सजा एक हजार रुपये जुर्माना, 355 एक माह की सजा एक हजार रुपये जुर्माना, 440 के तहत छह माह की सजा एक हजार रुपये जुर्माना, 427 के तहत छह माह की सजा एक हजार रुपये जुर्माना और 506  के तहत छह माह की सजा एक हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।

सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। मामले की छानबीन हेड कांस्टेबल रामकुमार ने की।

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