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33 ग्राम चरस रखने के दोषी को तीन माह कैद
ब्यूरो/अमर उजाला, हमीरपुर
Updated Sat, 26 Mar 2016 06:48 PM IST
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कारावास
- फोटो : अमर उजाला
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जेएमआईसी कोर्ट नंबर दो ने चरस रखने के दोषी को तीन माह का कठोर कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सनाई है। जुर्माना राशि अदा न करने पर दोषी को एक माह का अतिरिक्त कारावास होगा। दोषी सुभाष चंद पुत्र अनंत राम निवासी कलौहण, बुंबलू तहसील बड़सर को जनवरी 2012 में पुलिस ने 33 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया था।
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सहायक जिला न्यायवादी ने बताया कि 10 जनवरी 2012 को जाहू पुलिस टीम का हैड कांस्टेबल कर्मचंद, कांस्टेबल दिनेश कुमार और राजेश कुमार गश्त पर थे। रात करीब सवा आठ बजे पुलिस टीम जाहू कस्बा में पहुंची। इस दौरान दोषी सुभाष चंद भी वहां से गुजरा। पुलिस टीम को देख सुभाष घबरा गया और मौके से फरार होने की कोशिश करने लगा।
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पुलिस ने संदेह के आधार पर दोषी को पकड़ा और उसकी तलाशी ली। तलाशी के दौरान आरोपी से 33 ग्राम चरस बरामद हुई। पुलिस ने चरस को सील कर दोषी को गिरफ्तार कर लिया। मामला न्यायालय पहुंचा।
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यहां जेएमआईसी कोर्ट नंबर दो की न्यायाधीश मोनिका सोम्बल ने सुभाष चंद को दोषी करार देते हुए तीन माह के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
मुकद्दमे की पैरवी सहायक जिला न्यायवादी राजीव शर्मा ने की जबकि मामले की छानबीन हेड कांस्टेबल कर्मचंद ने की।