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लापरवाही से वाहन चलाने के दोषी को छह माह की जेल
Updated Tue, 04 Sep 2018 11:08 PM IST
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- फोटो : file photo
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हमीरपुर। जेएमआईसी-तीन गौरव चौधरी की अदालत ने लापरवाही से वाहन चलाने के दोषी को भारतीय दंड संहिता की अलग-अलग धाराओं के तहत छह माह के कारावास और चार हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। सहायक जिला न्यायवादी अंशुल रतन ने बताया कि 10 मार्च 2017 को राज कुमार पुत्र सुहारु राम गांव पांडवी डाकघर मैड, तहसील और जिला हमीरपुर ने पुलिस में केस दर्ज करवाया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि शाम छह बजे जीत राम धीमान उखली बाजार से पैदल जा रहे थे।
इस दौरान हमीरपुर से आ रहे एक मोटरसाइकिल सवार प्रेम पाल पुत्र लेखराज निवासी गांव कराह, डाकघर कोट, तहसील व जिला हमीरपुर ने उन्हें पीछे से टक्कर मार दी। जिससे जीतराम धीमान सड़क किनारे पक्की नाली में गिर गया और गंभीर घायल हो गया। जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इस मामले की तफ्तीश पुलिस जांच अधिकारी एएसआई विशंबर दास और मुकदमे की पैरवी सहायक जिला न्यायवादी अंशुल रतन ने की है। अदालत ने दोषी को भादंसं की धारा 279 में छह माह का कारावास और एक हजार रुपये जुर्माना, भादंसं की धारा 337 में छह माह का कारावास और 500 रुपये जुर्माना, धारा 338 में छह माह का कारावास और एक हजार रुपये जुर्माना, धारा 181 एमवी एक्ट में तीन माह का कारावास और 500 रुपये जुर्माना, 196 एमवी एक्ट में तीन माह का कारावास और एक हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
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इस दौरान हमीरपुर से आ रहे एक मोटरसाइकिल सवार प्रेम पाल पुत्र लेखराज निवासी गांव कराह, डाकघर कोट, तहसील व जिला हमीरपुर ने उन्हें पीछे से टक्कर मार दी। जिससे जीतराम धीमान सड़क किनारे पक्की नाली में गिर गया और गंभीर घायल हो गया। जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इस मामले की तफ्तीश पुलिस जांच अधिकारी एएसआई विशंबर दास और मुकदमे की पैरवी सहायक जिला न्यायवादी अंशुल रतन ने की है। अदालत ने दोषी को भादंसं की धारा 279 में छह माह का कारावास और एक हजार रुपये जुर्माना, भादंसं की धारा 337 में छह माह का कारावास और 500 रुपये जुर्माना, धारा 338 में छह माह का कारावास और एक हजार रुपये जुर्माना, धारा 181 एमवी एक्ट में तीन माह का कारावास और 500 रुपये जुर्माना, 196 एमवी एक्ट में तीन माह का कारावास और एक हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
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