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Hamirpur (Himachal) News: वाहन में बंधक बनाकर मारपीट करने पर एक साल की जेल
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हमीरपुर। गलत तरीके से प्रतिबंधित करना, यौन उत्पीड़न, मारपीट और स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने के दो दोषियों को हमीरपुर न्यायालय ने एक साल के कारावास और छह-छह हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला न्यायवादी डिंपल ठाकुर ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि 24 जून 2013 को गांव खुड़ाना डाकघर जंगलबैरी निवासी सुरेश कुमार और खैरी निवासी मक्खन सिंह के खिलाफ पुलिस थाना सुजानपुर में भादंसं की धारा 342, 354 व 34 के तहत मामला दर्ज हुआ था।
शिकायतकर्ता ने पुलिस में दी शिकायत में कहा था कि दोनों आरोपियों ने उसे जबरन वाहन में बंधक बनाया, मारपीट की और लज्जा भंग करने की कोशिश की गई। पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद पीड़ित और आरोपियों से पूछताछ करने के बाद न्यायालय में चालान पेश किया। मंगलवार को प्रथम श्रेणी न्यायाधीश कोर्ट नंबर तीन शाविक घई की अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए भादंसं की धारा 342 के तहत छह माह का कारावास व एक हजार रुपये जुर्माने, जबकि भादंसं की धारा 354 के तहत एक साल का कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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शिकायतकर्ता ने पुलिस में दी शिकायत में कहा था कि दोनों आरोपियों ने उसे जबरन वाहन में बंधक बनाया, मारपीट की और लज्जा भंग करने की कोशिश की गई। पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद पीड़ित और आरोपियों से पूछताछ करने के बाद न्यायालय में चालान पेश किया। मंगलवार को प्रथम श्रेणी न्यायाधीश कोर्ट नंबर तीन शाविक घई की अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए भादंसं की धारा 342 के तहत छह माह का कारावास व एक हजार रुपये जुर्माने, जबकि भादंसं की धारा 354 के तहत एक साल का कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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