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ग्राम पंचायत बगवाड़ा के दो गांव कंटेनमेंट जोन घोषित
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हमीरपुर। कोरोना संक्रमित मामले सामने आने के बाद हमीरपुर उपमंडल की टौणी देवी तहसील की ग्राम पंचायत बगवाड़ा के दो गांवों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। जिला दंडाधिकारी हरिकेश मीणा ने इस आशय के आदेश जारी किए हैं। इन क्षेत्रों में कर्फ्यू में दी गई ढील को खत्म कर दिया गया है। गांव समलैहड़ा में दिल्ली से लौटे पति और पत्नी को सोमवार को स्वास्थ्य विभाग की सैंपल रिपोर्ट में कोविड-19 संक्रमित पाया गया था। ऐसे में संक्रमण को नियंत्रित करने और इसे फैलने से रोकने की आवश्यकता है।
इसके दृष्टिगत ग्राम पंचायत बगवाड़ा के वार्ड नंबर-4 के गांव समलैहड़ा और इसी वार्ड के गांव गहरी को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। इन आदेशों के अनुसार इन क्षेत्रों में कोई भी व्यक्ति अथवा वाहन बाहर से भीतर या भीतर से बाहर नहीं आ-जा सकेगा। सरकारी सेवाओं में लगे व्यक्तियों एवं वाहनों को इसमें छूट रहेगी। इन क्षेत्रों में निषेधाज्ञा में दी गई छूट भी समाप्त कर दी गई है। लोगों को दूध, किराना, फल-सब्जियां, दवाइयां, रसोई गैस सिलेंडर सहित अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति स्थानीय प्रशासन की ओर से घर-द्वार पर ही की जाएगी।
इन क्षेत्रों में आगामी आदेशों तक कोई भी व्यक्ति अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा और न ही पैदल अथवा वाहन से यात्रा करेगा, न इधर-उधर घूमेगा और न ही सड़क पर या किसी सार्वजनिक स्थल पर खड़ा हो सकेगा। यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू माने जाएंगे।
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इसके दृष्टिगत ग्राम पंचायत बगवाड़ा के वार्ड नंबर-4 के गांव समलैहड़ा और इसी वार्ड के गांव गहरी को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। इन आदेशों के अनुसार इन क्षेत्रों में कोई भी व्यक्ति अथवा वाहन बाहर से भीतर या भीतर से बाहर नहीं आ-जा सकेगा। सरकारी सेवाओं में लगे व्यक्तियों एवं वाहनों को इसमें छूट रहेगी। इन क्षेत्रों में निषेधाज्ञा में दी गई छूट भी समाप्त कर दी गई है। लोगों को दूध, किराना, फल-सब्जियां, दवाइयां, रसोई गैस सिलेंडर सहित अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति स्थानीय प्रशासन की ओर से घर-द्वार पर ही की जाएगी।
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इन क्षेत्रों में आगामी आदेशों तक कोई भी व्यक्ति अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा और न ही पैदल अथवा वाहन से यात्रा करेगा, न इधर-उधर घूमेगा और न ही सड़क पर या किसी सार्वजनिक स्थल पर खड़ा हो सकेगा। यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू माने जाएंगे।
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