{"_id":"67c7046db78afc765a03603d","slug":"complete-ban-on-carrying-weapons-during-holi-festival-hamirpur-hp-news-c-94-1-hmp1004-149821-2025-03-04","type":"story","status":"publish","title_hn":"Hamirpur (Himachal) News: होली उत्सव के दौरान हथियार लेकर चलने पर पूर्ण प्रतिबंध","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Hamirpur (Himachal) News: होली उत्सव के दौरान हथियार लेकर चलने पर पूर्ण प्रतिबंध
Wed, 05 Mar 2025 07:13 AM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
Updated Wed, 05 Mar 2025 07:13 AM IST
विज्ञापन
हमीरपुर। सुजानपुर में 12 से 15 मार्च तक होने वाले राष्ट्र स्तरीय होली उत्सव के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए नगर परिषद सुजानपुर के पूरे क्षेत्र में हथियार, गोला-बारूद या किसी भी तरह के अन्य घातक हथियार लेकर चलने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत आदेश जारी करते हुए जिलाधीश अमरजीत सिंह ने बताया कि नगर परिषद क्षेत्र सुजानपुर में यह प्रतिबंध 12 से 15 मार्च तक लागू रहेगा। इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि डयूटी पर तैनात पुलिस, होमगार्ड और अन्य सुरक्षा कर्मचारियों या अन्य अधिकारियों-कर्मचारियों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।
विज्ञापन
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत आदेश जारी करते हुए जिलाधीश अमरजीत सिंह ने बताया कि नगर परिषद क्षेत्र सुजानपुर में यह प्रतिबंध 12 से 15 मार्च तक लागू रहेगा। इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि डयूटी पर तैनात पुलिस, होमगार्ड और अन्य सुरक्षा कर्मचारियों या अन्य अधिकारियों-कर्मचारियों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।
विज्ञापन