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सहकारी सभा को लगाया 15.50 लाख का जुर्माना

Thu, 07 Aug 2014 05:30 AM IST
Hamirpur
Hamirpur Updated Thu, 07 Aug 2014 05:30 AM IST
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हमीरपुर। अन कंट्रोल्ड आइटम के कारोबार पर आबकारी कराधान विभाग ने सहकारी सभा पर भारी भरकम जुर्माना लगाया है। विभाग ने सहकारी सभा पर 15.50 लाख रुपये का कर और जुर्माना लगाया है। सहकारी सभा बिना टिन नंबर के अनकंट्रोल्ड आइटम का कारोबार कर रहा था जिस कारण विभाग ने कार्रवाई की। कर और जुर्माना राशि जमा करवाने के लिए विभाग ने सभा को एक माह का समय दिया है।
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विभागीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जिला की एक सहकारी सभा ने पिछले साल अगस्त माह से टीवी, फ्रिज, वाशिंग मशीन समेत अन्य अनकंट्रोल्ड आइटम का कारोबार शुरू किया था। लोगों को बाजार से काफी सस्ते दामों पर सामान उपलब्ध करवाया जा रहा था, लेकिन सहकारी सभा ने कारोबार के लिए टिन नंबर नहीं लिया। इस अवधि के दौरान सभा ने 67 लाख रुपये का कारोबार किया। जबकि नियमानुसार आठ लाख रुपये से अधिक का कारोबार करने पर टिन नंबर लेना जरूरी है। करीब डेढ़ माह पूर्व आबकारी विभाग को भनक लगी तो विभाग ने सहकारी सभा का रिकार्ड जब्त कर तथ्य खंगाले, जिसमें सभा की ओर से टिन नंबर उपलब्ध नहीं करवाया जा सका। रिकार्ड से खुलासा हुआ कि सभा ने 67 लाख रुपये का कारोबार किया है। जिस पर आबकारी विभाग ने 15.50 लाख रुपये कर और जुर्माना (100 प्रतिशत जुर्माना) लगाया है।
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आबकारी कराधान अधिकारी हरदेव देहल का कहना है कि सूचना मिलने के बाद एक माह पूर्व पड़ताल की गई थी। रिकार्ड जांचने के बाद जुर्माना व कर लगाया गया है। सभा को राशि जमा करवाने के लिए एक माह का समय दिया गया है। उधर, सहायक आबकारी कराधान आयुक्त रविंद्र कुमार ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, सभा, डीलर को आठ लाख रुपये से अधिक का कारोेबार करने के लिए टिन नंबर लेना आवश्यक है, अन्यथा पकड़े जाने पर कार्रवाई होगी। अन्य सहकारी सभाओं, डीलर से आग्रह किया कि सालाना निश्चित सीमा से अधिक कारोबार करने वाले स्वयं टिन नंबर के लिए विभाग के पास आवेदन करें, नियमानुसार कर चुकता करें।
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