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Hamirpur (Himachal) News: राष्ट्रीय लोक अदालत में 4862 केस निपटाए, 3.02 करोड़ रुपये की वसूली
Sun, 14 Sep 2025 01:14 AM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
Updated Sun, 14 Sep 2025 01:14 AM IST
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राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान मामलों की सुनवाई करते अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश सचिन रघु। जन
हमीरपुर। अदालतों में लंबित विभिन्न मामलों के त्वरित निपटारे के लिए शनिवार को जिले के न्यायिक परिसरों हमीरपुर, नादौन और बड़सर में राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई गई। इसमें सुनवाई के लिए 12,246 केस निर्धारित किए गए थे और इनमें से 4862 केस मौके पर ही निपटा लिए गए।
इन केसों तहत 3,02,11,750 रुपये की राशि वसूल की गई। इन कुल मामलों में सबसे अधिक मोटर वाहन अधिनियम के तहत 4187 केसों का निपटारा किया गया, जिनमें 14,21,700 रुपये का जुर्माना वसूला। वहीं, प्री-लिटिगेशन के 182 केस निपटाकर 55,87,657 रुपये और पोस्ट-लिटिगेशन के 493 केसों का निपटारा कर 2,32,02,393 रुपये की वसूली की गई।
लोक अदालत में बैंक वसूली, किरायेदारी विवाद, मोबाइल और केबल नेटवर्क से जुड़े प्रकरण, आयकर, बैंक व अन्य वित्तीय संस्थाओं के मामले, दीवानी वाद, उत्तराधिकार वाद, पारिवारिक विवाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर दावे, भूमि अधिग्रहण, उपभोक्ता फोरम, स्टाम्प, राजस्व, चकबंदी, श्रम और नगर पालिका टैक्स वसूली से संबंधित मामलों का निस्तारण किया गया।
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जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव कुलदीप शर्मा ने बताया कि अदालतों में लंबित मामलों के त्वरित निपटारे के लिए लोक अदालत एक बहुत ही अच्छा माध्यम है। इससे लोगों के बहुमूल्य समय और धन की बचत होती है। इस दौरान विभिन्न पक्षों में आपसी सहमति से मामले निपटाए जाने पर आपसी संबंध भी ठीक रहते हैं।
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इन केसों तहत 3,02,11,750 रुपये की राशि वसूल की गई। इन कुल मामलों में सबसे अधिक मोटर वाहन अधिनियम के तहत 4187 केसों का निपटारा किया गया, जिनमें 14,21,700 रुपये का जुर्माना वसूला। वहीं, प्री-लिटिगेशन के 182 केस निपटाकर 55,87,657 रुपये और पोस्ट-लिटिगेशन के 493 केसों का निपटारा कर 2,32,02,393 रुपये की वसूली की गई।
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लोक अदालत में बैंक वसूली, किरायेदारी विवाद, मोबाइल और केबल नेटवर्क से जुड़े प्रकरण, आयकर, बैंक व अन्य वित्तीय संस्थाओं के मामले, दीवानी वाद, उत्तराधिकार वाद, पारिवारिक विवाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर दावे, भूमि अधिग्रहण, उपभोक्ता फोरम, स्टाम्प, राजस्व, चकबंदी, श्रम और नगर पालिका टैक्स वसूली से संबंधित मामलों का निस्तारण किया गया।
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जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव कुलदीप शर्मा ने बताया कि अदालतों में लंबित मामलों के त्वरित निपटारे के लिए लोक अदालत एक बहुत ही अच्छा माध्यम है। इससे लोगों के बहुमूल्य समय और धन की बचत होती है। इस दौरान विभिन्न पक्षों में आपसी सहमति से मामले निपटाए जाने पर आपसी संबंध भी ठीक रहते हैं।

राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान मामलों की सुनवाई करते अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश सचिन रघु। जन