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फाइनेंस कंपनी को ठोका 35 हजार रुपये हर्जाना
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35 thousand rupees as damages paid to the finance company
हमीरपुर। जिला उपभोक्ता फोरम हमीरपुर ने विधानसभा बड़सर की एमएस जीवन ज्योति डिपोजिट एंड एडवांस लिमिटेड फाइनेंस कंपनी को 35 हजार रुपये हर्जाना ठोका है। उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष भुवनेश अवस्थी, सदस्य अधिवक्ता सुशील शर्मा और अधिवक्ता कंचन बाला ने एक खाताधारक की अर्जी पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया है। गांव भकरेड़ी के रहने वाले प्रेम सिंह पुत्र सीता राम ने फाइनेंस कंपनी के खिलाफ जिला कंज्यूमर फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी।
वादी का आरोप था कि उसने एमएस जीवन ज्योति डिपोजिट एंड एडवांस लिमिटेड फाइनेंस कंपनी में अपने दो खाते खोले थे। निर्धारित जमावधि पूरी करने के बाद जब संबंधित कंपनी को जमाराशि का ब्याज सहित भुगतान करने के लिए कहा तो कंपनी भुगतान करने में आनाकानी करने लगी। बार-बार गुहार लगाने के बावजूद संबंधित कंपनी ने भुगतान नहीं किया।
आखिर में तंग आकर खाताधारक ने जिला उपभोक्ता न्यायालय में संबंधित कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जिला कंज्यूमर फोरम ने उपभोक्ता के पक्ष में फैसला सुनाते हुए फाइनेंस कंपनी को जमाराशि 4,75,966 रुपये को 9 फीसदी ब्याज सहित भुगतान करने के आदेश दिए। इसके साथ ही मानसिक परेशानी के लिए 20 हजार रुपये और लीगल खर्चों के लिए 15 हजार रुपये का हर्जाना भी ठोंका।
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वादी का आरोप था कि उसने एमएस जीवन ज्योति डिपोजिट एंड एडवांस लिमिटेड फाइनेंस कंपनी में अपने दो खाते खोले थे। निर्धारित जमावधि पूरी करने के बाद जब संबंधित कंपनी को जमाराशि का ब्याज सहित भुगतान करने के लिए कहा तो कंपनी भुगतान करने में आनाकानी करने लगी। बार-बार गुहार लगाने के बावजूद संबंधित कंपनी ने भुगतान नहीं किया।
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आखिर में तंग आकर खाताधारक ने जिला उपभोक्ता न्यायालय में संबंधित कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जिला कंज्यूमर फोरम ने उपभोक्ता के पक्ष में फैसला सुनाते हुए फाइनेंस कंपनी को जमाराशि 4,75,966 रुपये को 9 फीसदी ब्याज सहित भुगतान करने के आदेश दिए। इसके साथ ही मानसिक परेशानी के लिए 20 हजार रुपये और लीगल खर्चों के लिए 15 हजार रुपये का हर्जाना भी ठोंका।
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