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हमीरपुर में 20 औद्योगिक ईकाइयों को मिली मंजूरी
Updated Thu, 13 Sep 2018 11:23 PM IST
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हमीरपुर। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंतर्गत जिलास्तरीय समिति की दूसरी मीटिंग वीरवार को उपायुक्त डॉ. रिचा वर्मा की अध्यक्षता में उपायुक्त कार्यालय में संपन्न हुई। इसमें उपायुक्त डॉ. रिचा वर्मा ने बताया कि 20 आवेदकों की ओर से जिले में औद्योगिक इकाई स्थापित करने के लिए आवेदन किया गया था। इन 20 औद्योगिक इकाइयों में कुल निवेश लगभग 4.45 करोड़ का होगा। जिसमें उद्योग विभाग लगभग 98 लाख का अनुदान और 5 फीसदी का ब्याज अनुदान इन इकाइयों को देगा।
बैठक में सभी 20 औद्योगिक इकाइयों का अनुमोदन समिति की ओर से किया गया एवं अंतिम मंजूरी दी गई। डॉ. रिचा वर्मा ने मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के बारे में बताया। कहा कि इस योजना के लिए 18 से 35 वर्ष का हिमाचली युवक एवं युवती पात्र हैं तथा किसी भी विनिर्माण क्षेत्र या अधिसूचित सेवा क्षेत्र में अपना उद्योग लगा सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत कुल 50 लाख तक के निवेश पर 40 लाख के उपकरण पर 25 से 30 फीसदी (महिलाओं के लिए) का अनुदान उपलब्ध है। उत्पादन में आने के बाद 40 लाख तक के ऋण पर 5 फीसदी का ब्याज अनुदान भी उद्योग को दिया जाएगा। अगर उद्यमी उद्योग लगाने के लिए निजी भूमि खरीदता है तो उस पर स्टांप ड्यूटी 3 प्रतिशत ही लगेगी। औद्योगिक क्षेत्रों में उपलब्ध जमीन भी मौजूदा रेट के 50 प्रतिशत पर दी जाएगी। योजना में आवेदन करने के लिए प्रार्थी को उद्योग विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना का आवेदन पत्र ऑनलाइन भरकर, आधार कार्ड, फोटो एवं प्रोजेक्ट रिपोर्ट अपलोड करनी होगी। इसके अलावा अधिक जानकारी के लिए आवेदक जिला उद्योग केंद्र हमीरपुर या खंड विकास अधिकारी के कार्यालय में प्रसार अधिकारी (उद्योग) से मिल सकता है। बैठक में जिला रोजगार अधिकारी, महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र विजय चौधरी, सहायक नियंत्रक वित्त एवं अकाउंट, अग्रणी जिला प्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक जीसी भट्टी, प्रधानाचार्य आईटीआई, परियोजना प्रबंधक जिला उद्योग केंद्र प्रत्यूष चौहान भी मौजूद रहे।
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बैठक में सभी 20 औद्योगिक इकाइयों का अनुमोदन समिति की ओर से किया गया एवं अंतिम मंजूरी दी गई। डॉ. रिचा वर्मा ने मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के बारे में बताया। कहा कि इस योजना के लिए 18 से 35 वर्ष का हिमाचली युवक एवं युवती पात्र हैं तथा किसी भी विनिर्माण क्षेत्र या अधिसूचित सेवा क्षेत्र में अपना उद्योग लगा सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत कुल 50 लाख तक के निवेश पर 40 लाख के उपकरण पर 25 से 30 फीसदी (महिलाओं के लिए) का अनुदान उपलब्ध है। उत्पादन में आने के बाद 40 लाख तक के ऋण पर 5 फीसदी का ब्याज अनुदान भी उद्योग को दिया जाएगा। अगर उद्यमी उद्योग लगाने के लिए निजी भूमि खरीदता है तो उस पर स्टांप ड्यूटी 3 प्रतिशत ही लगेगी। औद्योगिक क्षेत्रों में उपलब्ध जमीन भी मौजूदा रेट के 50 प्रतिशत पर दी जाएगी। योजना में आवेदन करने के लिए प्रार्थी को उद्योग विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना का आवेदन पत्र ऑनलाइन भरकर, आधार कार्ड, फोटो एवं प्रोजेक्ट रिपोर्ट अपलोड करनी होगी। इसके अलावा अधिक जानकारी के लिए आवेदक जिला उद्योग केंद्र हमीरपुर या खंड विकास अधिकारी के कार्यालय में प्रसार अधिकारी (उद्योग) से मिल सकता है। बैठक में जिला रोजगार अधिकारी, महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र विजय चौधरी, सहायक नियंत्रक वित्त एवं अकाउंट, अग्रणी जिला प्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक जीसी भट्टी, प्रधानाचार्य आईटीआई, परियोजना प्रबंधक जिला उद्योग केंद्र प्रत्यूष चौहान भी मौजूद रहे।
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