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Hamirpur (Himachal) News: 31 तक गृह कर जमा करवाने पर 10 फीसदी की मिलेगी छूट
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नादौन (हमीरपुर)। नगर पंचायत नादौन क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए 31 मार्च तक गृह कर जमा करवाने पर 10 फीसदी की छूट दी गई है। वहीं, 31 मार्च के बाद गृह कर जमा करवाने पर 10 फीसदी जुर्माने का प्रावधान किया गया है। ऐसे लोगों को कुल गृह कर पर 10 फीसदी अतिरिक्त शुल्क भी जमा करवाना पड़ेगा। नगर पंचायत अध्यक्ष तरुण कपिल और उपाध्यक्ष योगराज ने कहा कि 31 मार्च तक दी गई 10 फीसदी छूट का शहरवासी लाभ उठाएं और 31 मार्च तक गृह कर जमा करवाएं।
उन्होंने कहा कि कुछ समय पूर्व ही शहर के भवन परिसरों का एक सर्वेक्षण करवाया गया है, जिसमें पता चला है कि नगर पंचायत के अंतर्गत 1975 भवन है। परंतु इससे पूर्व मात्र 900 लोग ही टैक्स देते थे लेकिन अब पूरा ब्यौरा तैयार कर लिया गया है और अब 1975 भवन मालिकों को गृह कर देना होगा। उन्होंने कहा कि प्रत्येक दुकान या घर में गृह कर का ब्यौरा भेज दिया गया है, अब यदि किसी भी भवन मालिक को इस बारे में नाम शुद्धीकरण या किसी अन्य त्रुटि को ठीक करवाना है तो वे नगर पंचायत कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने लोगों से आग्रह किया है कि 31 मार्च तक अपना जमा करवाना सुनिश्चित करें।
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उन्होंने कहा कि कुछ समय पूर्व ही शहर के भवन परिसरों का एक सर्वेक्षण करवाया गया है, जिसमें पता चला है कि नगर पंचायत के अंतर्गत 1975 भवन है। परंतु इससे पूर्व मात्र 900 लोग ही टैक्स देते थे लेकिन अब पूरा ब्यौरा तैयार कर लिया गया है और अब 1975 भवन मालिकों को गृह कर देना होगा। उन्होंने कहा कि प्रत्येक दुकान या घर में गृह कर का ब्यौरा भेज दिया गया है, अब यदि किसी भी भवन मालिक को इस बारे में नाम शुद्धीकरण या किसी अन्य त्रुटि को ठीक करवाना है तो वे नगर पंचायत कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने लोगों से आग्रह किया है कि 31 मार्च तक अपना जमा करवाना सुनिश्चित करें।
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