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Himachal Pradesh: हिमाचल में दिव्यांगजनों की साल में 2 बार होंगी भर्तियां, सरकार ने रिक्त पद भरने के नियम बदले

Fri, 17 Oct 2025 02:00 AM IST
अंकेश डोगरा अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला। Published by: अंकेश डोगरा Updated Fri, 17 Oct 2025 02:00 AM IST
सार

हिमाचल प्रदेश में दिव्यांगजनों की अब साल में दो बार भर्तियां होंगी। कार्मिक विभाग की ओर से जारी पत्र के अनुसार 13 दिसंबर, 2023 को जारी की गई पुरानी व्यवस्था अब निरस्त कर दी गई है। पढ़ें पूरी खबर...

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Divyang people will be recruited twice a year in Himachal govt has changed rules for filling vacant posts
हिमाचल प्रदेश सरकार। - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क

विस्तार

हिमाचल प्रदेश में सरकार ने दिव्यांगजन श्रेणी के रिक्त पद भरने के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। दिव्यांगजनों की अब साल में दो बार भर्तियां होंगी। विभाग खुद भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी करेंगे और चयन प्रक्रिया भी समयबद्ध होगी। कार्मिक विभाग ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों और प्रबंध निदेशकों को इस बाबत निर्देश जारी कर दिए हैं।

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कार्मिक विभाग की ओर से जारी पत्र के अनुसार 13 दिसंबर, 2023 को जारी की गई पुरानी व्यवस्था अब निरस्त कर दी गई है। पुरानी व्यवस्था के तहत दिव्यांगजनों के पद त्रैमासिक आधार पर केंद्रीकृत विज्ञापन के माध्यम से भरे जाते थे। अब नई व्यवस्था के तहत सभी विभाग, बोर्ड, निगम और सार्वजनिक उपक्रम स्वयं अपने स्तर पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करेंगे। इस श्रेणी के ग्रुप सी और ग्रुप डी पदों, जिनमें बैकलॉग पद भी शामिल होंगे, को साल में दो बार विज्ञापित किया जाएगा। वर्ष की पहली छमाही के लिए 15 अप्रैल और दूसरी छमाही के लिए 15 सितंबर तक इस प्रक्रिया को पूरा करना होगा। विज्ञापन अंग्रेजी और हिंदी दोनों प्रमुख अखबारों में प्रकाशित किए जाएंगे।

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विभागों को विशेष सेल को भेजनी होगी रिक्तियों की जानकारी
विभागों को रिक्तियों की जानकारी सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता के माध्यम से निदेशालय श्रम, रोजगार एवं प्रवासन के तहत स्थापित विशेष सेल को अनिवार्य रूप से भेजनी होगी, ताकि योग्य दिव्यांग उम्मीदवार प्रायोजित किए जा सकें। ग्रुप ए और बी श्रेणी के दिव्यांग पदों की भर्ती के लिए सभी विभागों और संस्थानों को अब प्रत्येक तिमाही में राज्य लोक सेवा आयोग को मांगपत्र भेजना होगा।

अपेक्षित परिणाम नहीं दे पाई पुरानी व्यवस्था
कार्मिक विभाग के पत्र के मुताबिक, वर्ष 2023 की पुरानी केंद्रीकृत व्यवस्था के तहत दिव्यांगजनों के पदों को एक साथ विज्ञापित करने की योजना बनाई गई थी, लेकिन अपेक्षित परिणाम नहीं दे पाई। इसके कारण प्रक्रिया में देरी और समन्वय की कमी सामने आई थी। इसलिए अब सरकार ने नई व्यवस्था अपनाई है, ताकि भर्ती प्रक्रिया तेज और अधिक जवाबदेह बन सके। विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि अपनी विभागीय चयन समितियों या विशेष विभागीय चयन समितियों के माध्यम से नियुक्ति प्रक्रिया को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूर्ण करें।
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