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Chamba News: जहां दिखा पोल, वहीं टांग दिए बैनर और पोस्टर

Tue, 28 Nov 2023 10:57 PM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा Updated Tue, 28 Nov 2023 10:57 PM IST
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Wherever the pole was visible, banners and posters were hung there.
चंबा शहर में स्ट्रीट लाईट के खंभे पर लगाया गया होडिंग।संवाद
चंबा। शहर में बिजली के खंभे मुफ्त में अपना प्रचार करने वालों के लिए अच्छा साधन साबित हो रहे हैं। प्रचार-प्रसार के लिए शहर में जहां भी खंभे दिखते हैं, वहां बिना अनुमति अपना पोस्टर या होर्डिंग टांग दिए जा रहे हैं।
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हैरत की बात है कि जिला मुख्यालय में नेताओं, प्रशासनिक और विभागीय अधिकारियों का रोजाना आना-जाना होता है। बिना अनुमति शहर में जगह-जगह लगे होर्डिंग्स और बैनर पर कर्मचारियों की नजर नहीं जाती है। शहर में जगह-जगह मनमाने तरीके से प्रचार सामग्री लगाई गई है। सरकारी भवनों की दीवारों को भी नहीं छोड़ा गया है।
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शहर के मुख्य बाजार समेत हर गली-मोहल्ले में बिजली, टेलीफोन के खंभों के साथ हरे-भरे पेड़ों पर बिना अनुमति पोस्टर और होर्डिंग्स टांग दिए गए हैं। इस कारण बिजली लाइनों में फाल्ट तलाश करने के लिए बोर्ड के कर्मचारियों को खंभों, ट्रांसफार्मरों पर चढ़कर काम करना मुश्किल हो जाता है। होर्डिंग के कारण कई बार वे गिरते-गिरते बचे हैं। कोई भी राजनीतिक कार्यक्रम या त्योहारी समारोह होता है तो बिजली के हर खंभे पर होर्डिंग और बोर्ड लग जाते हैं। इसके लिए नियमों का पालन नहीं किया जाता है। न ही अनुमति ली जाती है। हैरानी की बात है कि नगर परिषद की ओर से निर्धारित स्थानों पर भी मुफ्त के विज्ञापन वाले पोस्टर लगे हैं। लोगों की मानें तो बिना अनुमति के अवैध होर्डिंग और बोर्ड लगाने वालों पर कार्रवाई होती है या इन पर जुर्माना लगाया जाता है तो इस जुर्माना से नगर परिषद और विद्युत बोर्ड को लाभ होगा।
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क्या कहते हैं अधिकारी
यह मामला ध्यान में लाया गया है। जिन-जिन स्थानों पर अवैध होर्डिंग लगे हैं, कनिष्ठ अभियंता को निर्देश देकर उन्हें हटा दिया जाएगा। साथ ही अवैध होर्डिंग लगाने वालों को हिदायत दी जाएगी कि वे भविष्य में बिना अनुमति के ऐसा न करें। - एचआर चौहान, सहायक अभियंता, बिजली बोर्ड
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यह मामला ध्यान में हैं। अवैध होर्डिंग लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही बैनर और पोस्टरों को हटा दिया जाएगा।
- संदीप कुमार, कार्यवाहक कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद
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