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शादी और अंतिम संस्कार में 20 लोगों को अनुमति
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चंबा। वैश्विक महामारी कोरोना को लेकर जिले में अब कानून और भी सख्त हो गए हैं। शादियों और अंतिम संस्कार में अब महज बीस लोग ही शामिल हो सकेंगे। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी।
हालांकि, शनिवार और रविवार को कंफेक्शनरी की दुकानें खुली रहेंगी। महामारी के बढ़ते प्रकोप के बाद बाहरी राज्यों से जिले में प्रवेश करने वाले लोगों को 14 दिन तक होम आइसोलेट रहना होगा। इसकी सूचना समय-समय पर पंचायत प्रतिनिधियों सहित संबंधित टीम सदस्यों को प्रशासन को मुहैया करवानी होगी। जिले में मुंडन समारोह स्थगित कर दिए गए हैं। महज अब परिवार के कुछ लोग ही अपने स्तर पर बच्चों के मुंडन करवा सकते हैं। जिले में नए कानूनों को लेकर जिलाधीश ने शनिवार को अधिसूचना जारी कर दी है।
कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को लेकर प्रशासन अब पूरी तरह सतर्क हो गया है। जिले में घरों से बाहर किसी भी कार्य के लिए निकलने वाले लोगों के लिए मास्क अनिवार्य किया गया है। धार्मिक, अकादमिक, स्पोर्ट्स, मनोरंजन, सांस्कृतिक और राजनीतिक गतिविधियों पर रोक लगाई गई है। महज, शादी और अंतिम संस्कार में बीस लोग ही शामिल हो सकेंगे। शादी में डीजे सहित भीड़ एकत्रित करने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। संबंधित क्षेत्र के एसडीएम को यहां पर व्यवस्थाओं पर नजर रखने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे कि सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों की क्या स्थिति है? इसके अलावा कोविड को लेकर भी कर्मचारियों की ड्यूटी के बारे में पूरी व्यवस्था का जिम्मा भी उन पर ही रहेगा। उपायुक्त ने शनिवार को इन नियमों को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है।
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उपायुक्त डीसी राणा ने कहा कि कोविड के बढ़ते मामलों को लेकर अब सख्ती करना अनिवार्य हो रहा है। लिहाजा, शादी और अंतिम यात्रा में महज 20 लोग की शामिल रहेंगे। कंफेक्शनरी की दुकानों सहित दूध-दही की दुकानें भी शनिवार और रविवार को दो बजे तक खुली रहेंगी। जबकि, बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों को 14 दिन तक होम आइसोलेट होना पड़ेगा।
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हालांकि, शनिवार और रविवार को कंफेक्शनरी की दुकानें खुली रहेंगी। महामारी के बढ़ते प्रकोप के बाद बाहरी राज्यों से जिले में प्रवेश करने वाले लोगों को 14 दिन तक होम आइसोलेट रहना होगा। इसकी सूचना समय-समय पर पंचायत प्रतिनिधियों सहित संबंधित टीम सदस्यों को प्रशासन को मुहैया करवानी होगी। जिले में मुंडन समारोह स्थगित कर दिए गए हैं। महज अब परिवार के कुछ लोग ही अपने स्तर पर बच्चों के मुंडन करवा सकते हैं। जिले में नए कानूनों को लेकर जिलाधीश ने शनिवार को अधिसूचना जारी कर दी है।
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कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को लेकर प्रशासन अब पूरी तरह सतर्क हो गया है। जिले में घरों से बाहर किसी भी कार्य के लिए निकलने वाले लोगों के लिए मास्क अनिवार्य किया गया है। धार्मिक, अकादमिक, स्पोर्ट्स, मनोरंजन, सांस्कृतिक और राजनीतिक गतिविधियों पर रोक लगाई गई है। महज, शादी और अंतिम संस्कार में बीस लोग ही शामिल हो सकेंगे। शादी में डीजे सहित भीड़ एकत्रित करने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। संबंधित क्षेत्र के एसडीएम को यहां पर व्यवस्थाओं पर नजर रखने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे कि सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों की क्या स्थिति है? इसके अलावा कोविड को लेकर भी कर्मचारियों की ड्यूटी के बारे में पूरी व्यवस्था का जिम्मा भी उन पर ही रहेगा। उपायुक्त ने शनिवार को इन नियमों को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है।
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उपायुक्त डीसी राणा ने कहा कि कोविड के बढ़ते मामलों को लेकर अब सख्ती करना अनिवार्य हो रहा है। लिहाजा, शादी और अंतिम यात्रा में महज 20 लोग की शामिल रहेंगे। कंफेक्शनरी की दुकानों सहित दूध-दही की दुकानें भी शनिवार और रविवार को दो बजे तक खुली रहेंगी। जबकि, बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों को 14 दिन तक होम आइसोलेट होना पड़ेगा।