फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Chamba News ›   Tree cut without permission, power failure, now you will have to pay a fine of Rs 25,000

Chamba News: बिना अनुमति काटा पेड़, बिजली गुल, अब भरना होगा 25,000 रुपये जुर्माना

Thu, 05 Dec 2024 10:54 PM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा Updated Thu, 05 Dec 2024 10:54 PM IST
विज्ञापन
Tree cut without permission, power failure, now you will have to pay a fine of Rs 25,000
चुवाड़ी (चंबा)। विद्युत बोर्ड से बिना अनुमति के पेड़ काटने पर ठेकेदार को 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इस पेड़ के काटने से बिजली का खंभा क्षतिग्रस्त हुआ है और तार भी टूटे थे। ऐसे में कुठेड़ पंचायत के चार गांव में 18 घंटे से बिजली गुल है, जिससे विद्यार्थियों सहित लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
विज्ञापन

दरअसल, चुवाड़ी परिक्षेत्र में एक ठेकेदार ने स्थानीय लोगों से पेड़ खरीदे हैं, जिन्हें काटने का कार्य ठेकेदार की ओर से किया जा रहा है। बुधवार को दोपहर के समय कुठेड़ पंचायत में बिजली के खंभे के साथ ठेकेदार ने पेड़ काटा। जिसकी जानकारी विद्युत बोर्ड चुवाड़ी को नहीं दी गई। पेड़ के गिरने से बिजली का खंभा क्षतिग्रस्त हो गया। ऐसे में कुठेड़ पंचायत के कुड़णू, तलाटा और लग्गा गांव में बिजली आपूर्ति बंद हो गई है। इसकी सूचना जैसे ही बिजली बोर्ड के सहायक अभियंता को मिली। उन्होंने ठेकेदार को बिना अनुमति के पेड़ काटने और खंभे के क्षतिग्रस्त होने पर उसकी भरपाई के लिए जुर्माना लगाया। इसके साथ ही विद्युत बोर्ड के सहायक अभियंता ठेकेदार को भविष्य में ऐसा न करने की भी हिदायत दी है।
विज्ञापन

विद्युत बोर्ड के सहायक अभियंता रंजीत शर्मा का कहना है कि बोर्ड को बिना सूचित किए पेड़ काटने पर बिजली का खंभा क्षतिग्रस्त होने पर ठेकेदार को 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। बिजली जल्द बहाल हो जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed