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Chamba News: बीमा कंपनी को नौ प्रतिशत ब्याज सहित देनी होगी रकम

Mon, 13 Oct 2025 10:06 PM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा Updated Mon, 13 Oct 2025 10:06 PM IST
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The insurance company will have to pay the amount along with nine percent interest.
चंबा। सेविंग प्लान पॉलिसीधारक की मृत्यु के बाद नॉमिनी को बीमा राशि प्रदान करने से इन्कार करने वाली बीमा कंपनी को अब 2,01,178 रुपये की राशि नौ प्रतिशत ब्याज सहित देनी होगी। यह आदेश जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग धर्मशाला और चंबा ने दिए हैं।
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जानकारी के अनुसार साध्वी अपूर्वा योगनी गिरि ने 12 नवंबर 2015 को बीमा पॉलिसी ली थी। पॉलिसी की अवधि 10 वर्ष की थी और यह 11 नवंबर 2025 को यह पॉलिसी परिपक्व होनी थी। इसमें उन्हाेंने महंत राजेंद्र ब्रह्मचारी के पुत्र महंत चंदन गिरी निवासी माई का बाग, चंबा को नॉमिनी के रूप में नामांकित किया था। 12 अप्रैल 2024 को पॉलिसीधारक साध्वी अपूर्वा योगनी गिरि की मृत्यु हो गई। इसके बाद नॉमिनी ने बीमा कंपनी को दावे की जानकारी दी, लेकिन कंपनी ने भुगतान करने से लगातार इन्कार किया। इसके बाद महंत चंदन गिरी ने उपभोक्ता आयोग में अपील की। अब सुनवाई में आयोग की अदालत ने उपभोक्ता के पक्ष में फैसला सुनाया है।
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