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Chamba News: 15 लाख की राशि 9 प्रतिशत ब्याज सहित लाभार्थी को इंश्योरेंस कंपनी को होगी देनी
Mon, 12 Aug 2024 10:09 PM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
Updated Mon, 12 Aug 2024 10:09 PM IST
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चंबा। कार की इंश्योरेंस होने के बावजूद इंश्योरेंस कंपनी की ओर से मुआवजा राशि न देने पर उपभोक्ता विवाद निवारण कमीशन धर्मशाला, चंबा की अदालत ने इंश्योरेंस कंपनी पर शिकंजा कस दिया है।
कमीशन की ओर से इंश्योरेंस कंपनी की को 15 लाख की राशि 9 प्रतिशत ब्याज सहित प्रभावित को अदा करने के आदेश जारी हुए हैं। इतना ही नहीं, कंपनी को 30 हजार मुआवजे, 10 हजार रुपये मुकदमेबाजी पर वहन हुए खर्च के एवज में अदा करने होंगे।
जिला उपभोक्ता विवाद निवारण कमीशन धर्मशाला, चंबा की अदालत में पहुंचे मामले में पीड़ित ने बताया कि जुलाई 2020 में उसने कार खरीदी। इसके बाद उन्होंने इंश्योरेंस कंपनी से सात जुलाई 2020 से लेकर छह जुलाई 2023 तक कार की इंश्योरेंस करवाई। उसने गाड़ी के समस्त दस्तावेज बनवाकर इंश्योरेंस कंपनी के पास जमा भी करवाया। बताया कि 31 अक्तूबर 2020 में उसकी कार रिंडा मोड़ हिमगिरी तहसील चुराह में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस दुर्घटना में चालक की भी मौत हो गई। दुर्घटना के बाद सर्वेयर, पुलिस टीम ने घटनास्थल पर वस्तुस्थिति का जायजा लेकर रिपोर्ट तैयार की। इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर उन्होंने कार की इंश्योरेंस करने वाली कंपनी को समस्त दस्तावेज सौंप कर मुआवजा राशि के लिए आवेदन किया। करीब दो माह तक चले कागजों को लेकर तफ्तीश के बाद कंपनी ने इंश्योरेंस की राशि देने से साफ मना कर दिया।
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इसके बाद पीड़ित परिवार की ओर से जिला उपभोक्ता विवाद निवारण कमीशन धर्मशाला, चंबा में केस दायर किया गया। इसके तहत अब उपभोक्ता विवाद निवारण कमीशन धर्मशाला, चंबा की अध्यक्षता करते हुए आयोग के अध्यक्ष हिमांशु मिश्रा ने इंश्योंरेंस कंपनी को 15 लाख रुपये 9 प्रतिशत ब्याज सहित अदा करने के फरमान सुनाए हैं। इंश्योरेंस कंपनी की ओर से पीड़ितों को 30 हजार मुआवजा राशि समेत 10 हजार रुपये मुकदमे बाजी के खर्च के रूप में भी अदा करने होंगे।
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कमीशन की ओर से इंश्योरेंस कंपनी की को 15 लाख की राशि 9 प्रतिशत ब्याज सहित प्रभावित को अदा करने के आदेश जारी हुए हैं। इतना ही नहीं, कंपनी को 30 हजार मुआवजे, 10 हजार रुपये मुकदमेबाजी पर वहन हुए खर्च के एवज में अदा करने होंगे।
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जिला उपभोक्ता विवाद निवारण कमीशन धर्मशाला, चंबा की अदालत में पहुंचे मामले में पीड़ित ने बताया कि जुलाई 2020 में उसने कार खरीदी। इसके बाद उन्होंने इंश्योरेंस कंपनी से सात जुलाई 2020 से लेकर छह जुलाई 2023 तक कार की इंश्योरेंस करवाई। उसने गाड़ी के समस्त दस्तावेज बनवाकर इंश्योरेंस कंपनी के पास जमा भी करवाया। बताया कि 31 अक्तूबर 2020 में उसकी कार रिंडा मोड़ हिमगिरी तहसील चुराह में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस दुर्घटना में चालक की भी मौत हो गई। दुर्घटना के बाद सर्वेयर, पुलिस टीम ने घटनास्थल पर वस्तुस्थिति का जायजा लेकर रिपोर्ट तैयार की। इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर उन्होंने कार की इंश्योरेंस करने वाली कंपनी को समस्त दस्तावेज सौंप कर मुआवजा राशि के लिए आवेदन किया। करीब दो माह तक चले कागजों को लेकर तफ्तीश के बाद कंपनी ने इंश्योरेंस की राशि देने से साफ मना कर दिया।
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इसके बाद पीड़ित परिवार की ओर से जिला उपभोक्ता विवाद निवारण कमीशन धर्मशाला, चंबा में केस दायर किया गया। इसके तहत अब उपभोक्ता विवाद निवारण कमीशन धर्मशाला, चंबा की अध्यक्षता करते हुए आयोग के अध्यक्ष हिमांशु मिश्रा ने इंश्योंरेंस कंपनी को 15 लाख रुपये 9 प्रतिशत ब्याज सहित अदा करने के फरमान सुनाए हैं। इंश्योरेंस कंपनी की ओर से पीड़ितों को 30 हजार मुआवजा राशि समेत 10 हजार रुपये मुकदमे बाजी के खर्च के रूप में भी अदा करने होंगे।