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Chamba News: आरडी की रकम न देने पर कंपनी को नौ फीसदी ब्याज सहित भुगतान का आदेश

Wed, 21 Jan 2026 10:45 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 21 Jan 2026 10:45 PM IST
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The company has been ordered to pay the RD amount along with nine per cent interest.
चंबा। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग धर्मशाला/चंबा ने निवेश की राशि डकारने वाली कंपनी के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए उपभोक्ता के पक्ष में फैसला सुनाया है। अदालत ने एसएम कृषि हाउसिंग एंड एग्रीकल्चरल लिमिटेड को आदेश दिए हैं कि वह पीड़ित उपभोक्ता को 1,02,050 रुपये की कुल राशि 9 प्रतिशत ब्याज के साथ अदा करे।
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अदालत ने कंपनी की सेवा में कमी को देखते हुए उपभोक्ता को मानसिक परेशानी के लिए 5,000 रुपये का मुआवजा और 5,000 रुपये कानूनी खर्च के रूप में अतिरिक्त भुगतान करने के भी आदेश दिए हैं। आयोग ने स्पष्ट किया कि निवेश की गई राशि पर उपभोक्ता का पूर्ण अधिकार है और समय सीमा पूरी होने पर भुगतान न करना कानूनी अपराध है।
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पीड़ित ने 2015 में 500 रुपये प्रतिमाह की आरडी शुरू की थी, जो 2021 में परिपक्व हुई। इसके अलावा एक अन्य आरडी भी 2020 में पूरी हो गई थी। भुगतान की समय सीमा पूरी होने पर जब उपभोक्ता ने करियां स्थित शाखा और प्रधान कार्यालय में संपर्क किया, तो कर्मचारियों ने टाल-मटोल शुरू कर दी। अप्रैल 2024 में कंपनी ने भुगतान से साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद पीड़ित ने आयोग का दरवाजा खटखटाया।
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