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Chamba News: महिला से दुष्कर्म के दोषी को दस वर्ष का कठोर कारावास, 20 हजार जुर्माना
Fri, 26 Apr 2024 10:02 PM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
Updated Fri, 26 Apr 2024 10:02 PM IST
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चंबा। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंबा मोहित बंसल की अदालत ने महिला से दुष्कर्म के मामले में साहिल उर्फ सनी वासी गांव बलाणा तहसील सिहुंता जिला चंबा को भादंसं की धारा 376 और 452 के तहत दोषी करार देते हुए दस वर्ष के कठोर कारावास और बीस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
अदालत ने दोषी को भादंसं की धारा 376 के तहत दस वर्ष और भादंसं की धारा 452 के तहत तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी। जुर्माना राशि अदा न करने की सूरत में दोषी को दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पडेगा। अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में मुकदमे की पैरवी उप जिला न्यायवादी अजय ठाकुर ने की।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक 28 फरवरी, 2016 को पीड़ित के पति ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी कि साहिल उर्फ सनी ने घर में घुसकर उनकी पत्नी के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए। इस पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ चुवाड़ी पुलिस थाना में मामला दर्ज करवाया था। पुलिस ने मामले से जुड़ी कागजी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद चालान अदालत में पेश कर दिया। अदालत में मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 25 गवाह पेश कर साहिल उर्फ सनी पर लगे आरोप को साबित किया। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद साहिल उर्फ सनी को दोषी करार देते हुए दस वर्ष के कारावास व बीस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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अदालत ने दोषी को भादंसं की धारा 376 के तहत दस वर्ष और भादंसं की धारा 452 के तहत तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी। जुर्माना राशि अदा न करने की सूरत में दोषी को दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पडेगा। अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में मुकदमे की पैरवी उप जिला न्यायवादी अजय ठाकुर ने की।
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अभियोजन पक्ष के मुताबिक 28 फरवरी, 2016 को पीड़ित के पति ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी कि साहिल उर्फ सनी ने घर में घुसकर उनकी पत्नी के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए। इस पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ चुवाड़ी पुलिस थाना में मामला दर्ज करवाया था। पुलिस ने मामले से जुड़ी कागजी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद चालान अदालत में पेश कर दिया। अदालत में मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 25 गवाह पेश कर साहिल उर्फ सनी पर लगे आरोप को साबित किया। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद साहिल उर्फ सनी को दोषी करार देते हुए दस वर्ष के कारावास व बीस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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