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दुराचारी को सात साल की कैद, पांच हजार जुर्माना

Wed, 30 Dec 2015 07:13 PM IST
ब्यूरो/ अमर उजाला, चंबा
ब्यूरो/ अमर उजाला, चंबा Updated Wed, 30 Dec 2015 07:13 PM IST
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rape case. seve years punishment

 नाबालिग से दुराचार करने वाले को सात वर्ष की कैद और पांच हजार रुपये का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई गई है। चंबा में बुधवार को एलडी विशेष न्यायाधीश पदम सिंह ने यह फैसला सुनाया। 

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मामले में पीड़ित नाबालिग 23 मार्च 2015 को जब अपने छोटे भाई के साथ गांव के साथ लगते आटा चक्की में गेेहूं पिसवाने गई थी, तो वहां पर देशराज पुत्र धियाना गांव कथला पंचायत झज्जाकोठी तहसील चुराह पहले से मौजूद था। देशराज ने उसके भाई को अपनी बातों में फंसा कर मिठाई लाने के लिए भेज दिया। इसके बाद देशराज ने नाबालिग के साथ जबरदस्ती दुराचार किया और मुंह खोलने पर उसे जान से मारने की धमकी दी।
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 पीड़ित ने आपबीती परिजनों को सुनाई और उसके परिजनों ने यह मामला पुलिस में दर्ज करवा दिया। मामले की पैरवी के दौरान सभी सुबूत आरोपी के खिलाफ पाए गए। लिहाजा देशराज को दुराचार का दोषी मान कर अदालत ने देशराज को सात वर्ष की कैद की सजा सुनाई है। इस केस की पैरवी जिला न्यायवादी एसएस पठानिया ने की।

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