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पॉलिथीन बैग में मीट बेचने पर दुकानदार को एक हजार जुर्माना
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पांगी (चंबा)। पांगी में पॉलिथीन बैग में मीट बेचने पर दुकानदार को खाद्य आपूर्ति विभाग ने एक हजार रुपये जुर्माना ठोका है। शनिवार को खाद्य आपूर्ति निगम के निरीक्षक ग्रेड-एक अनिल कुमार ने किलाड़ बाजार का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान मीट की दुकान में पॉलिथीन बैग पकड़े गए। जिसे विभागीय टीम ने जब्त किया। साथ ही दुकानदार को जुर्माना भी ठोका। इसके साथ दुकानदार को पॉलिथीन का इस्तेमाल न करने की हिदायत दी।
विभाग को काफी समय से शिकायतें मिल रही थी कि किलाड़ बाजार में दुकानदार पॉलिथीन बैग का इस्तेमाल कर रहे हैं। पॉलिथीन को प्रदेश सरकार ने प्रतिबंधित किया है। इससे वातावरण प्रदुषित होता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पॉलिथीन के बैग जम्मू-कश्मीर एवं पंजाब से पांगी पहुंच रहे हैं। इसके अलावा विभागीय टीम ने पांगी में मीट विक्रेताओं को तय दामों पर ग्राहकों को मीट बेचने के आदेश जारी किए। साथ ही दुकानों में रेट लिस्ट लगाने के आदेश जारी किए।
खाद्य आपूर्ति निगम के निरीक्षक ग्रेड-एक अनिल कुमार ने बताया कि पॉलिथीन का इस्तेमाल करने वाले दुकानदार को एक हजार जुर्माना ठोका गया है। साथ ही दुकानदारों को तय दामों पर ही मीट बेचने के आदेश जारी किए गए हैं। इसकी अवहेलना करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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विभाग को काफी समय से शिकायतें मिल रही थी कि किलाड़ बाजार में दुकानदार पॉलिथीन बैग का इस्तेमाल कर रहे हैं। पॉलिथीन को प्रदेश सरकार ने प्रतिबंधित किया है। इससे वातावरण प्रदुषित होता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पॉलिथीन के बैग जम्मू-कश्मीर एवं पंजाब से पांगी पहुंच रहे हैं। इसके अलावा विभागीय टीम ने पांगी में मीट विक्रेताओं को तय दामों पर ग्राहकों को मीट बेचने के आदेश जारी किए। साथ ही दुकानों में रेट लिस्ट लगाने के आदेश जारी किए।
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खाद्य आपूर्ति निगम के निरीक्षक ग्रेड-एक अनिल कुमार ने बताया कि पॉलिथीन का इस्तेमाल करने वाले दुकानदार को एक हजार जुर्माना ठोका गया है। साथ ही दुकानदारों को तय दामों पर ही मीट बेचने के आदेश जारी किए गए हैं। इसकी अवहेलना करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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