फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Chamba News ›   polythin bag use in meat shop at pangi,one thousand fine

पॉलिथीन बैग में मीट बेचने पर दुकानदार को एक हजार जुर्माना

Sat, 06 Feb 2021 10:44 PM IST
Shimla	 Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 06 Feb 2021 10:44 PM IST
विज्ञापन
polythin bag use in meat shop at pangi,one thousand fine
पांगी (चंबा)। पांगी में पॉलिथीन बैग में मीट बेचने पर दुकानदार को खाद्य आपूर्ति विभाग ने एक हजार रुपये जुर्माना ठोका है। शनिवार को खाद्य आपूर्ति निगम के निरीक्षक ग्रेड-एक अनिल कुमार ने किलाड़ बाजार का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान मीट की दुकान में पॉलिथीन बैग पकड़े गए। जिसे विभागीय टीम ने जब्त किया। साथ ही दुकानदार को जुर्माना भी ठोका। इसके साथ दुकानदार को पॉलिथीन का इस्तेमाल न करने की हिदायत दी।
विज्ञापन

विभाग को काफी समय से शिकायतें मिल रही थी कि किलाड़ बाजार में दुकानदार पॉलिथीन बैग का इस्तेमाल कर रहे हैं। पॉलिथीन को प्रदेश सरकार ने प्रतिबंधित किया है। इससे वातावरण प्रदुषित होता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पॉलिथीन के बैग जम्मू-कश्मीर एवं पंजाब से पांगी पहुंच रहे हैं। इसके अलावा विभागीय टीम ने पांगी में मीट विक्रेताओं को तय दामों पर ग्राहकों को मीट बेचने के आदेश जारी किए। साथ ही दुकानों में रेट लिस्ट लगाने के आदेश जारी किए।
विज्ञापन

खाद्य आपूर्ति निगम के निरीक्षक ग्रेड-एक अनिल कुमार ने बताया कि पॉलिथीन का इस्तेमाल करने वाले दुकानदार को एक हजार जुर्माना ठोका गया है। साथ ही दुकानदारों को तय दामों पर ही मीट बेचने के आदेश जारी किए गए हैं। इसकी अवहेलना करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed