फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Chamba News ›   Order to pay Rs 56,267 including interest for non-payment of loan

Chamba News: ऋण न चुकाने पर ब्याज सहित 56,267 रुपये देने के आदेश

Fri, 08 May 2026 10:35 PM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा Updated Fri, 08 May 2026 10:35 PM IST
विज्ञापन
Order to pay Rs 56,267 including interest for non-payment of loan
मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी निखिल अग्रवाल की अदालत ने सुनाया फैसला
विज्ञापन

व्यक्ति ने किसान क्रेडिट कार्ड पर लिया था 50 हजार रुपये का ऋण
ना फीसदी देना होगा ब्याज, नोटिस के बाद भी जमा नहीं करवाए पैसे
संवाद न्यूज एजेंसी
चंबा। किसान क्रेडिट कार्ड पर 50 हजार रुपये का ऋण लेकर चुकता न करना व्यक्ति पर भारी पड़ा है। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी निखिल अग्रवाल की अदालत ने आरोपी को 56,267 रुपये की धनराशि 9 प्रतिशत ब्याज के साथ अदा करने के आदेश दिए हैं।

न्यायालय में पहुंचे मामले में एसबीआई बैंक प्रबंधन की ओर से दायर अधिवक्ता ने बताया कि आरोपी ने किसान क्रेडिट कार्ड के जरिये 23 मार्च 2007 को 50 हजार रुपये के ऋण के लिए आवेदन किया था। सभी औपचारिकताएं पूरा करने के बाद बैंक प्रबंधन ने 50,000 का ऋण स्वीकृत किया था। भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार ब्याज पर सहमति जताई गई थी। इसके बाद उन्हें ऋण दे दिया गया। ऋण सुरक्षित करने के लिए बैंक के पक्ष में भूमि का एक बंधक समझौता हुआ और फसल की बिक्री के बाद दो महीने के भीतर ऋण की राशि का भुगतान करने और अधिकतम छह महीने के भीतर बैंक में 9.50 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज देने पर सहमति व्यक्त की। ऋण मामले में दो वारंटर भी रखे गए। समय अवधि बीतने के बाद भी ऋण की राशि जमा न होने पर आरोपी को कई बार कॉल कर पैसे जमा करवाने को लेकर सूचित किया लेकिन आरोपी पैसे जमा करवाने को लेकर टाल-मटोल करने लगा। इसके बाद आखिर कार बैंक प्रबंधन की ओर से 7 जुलाई 2022 को आरोपी को नोटिस भेजा गया। इसके बाद भी पैसे जमा न होने पर बैंक प्रबंधन की ओर से न्यायालय में याचिका लगाई गई। इस पर अब न्यायाधीश चंबा ने अपना फैसला सुनाया है।
विज्ञापन

--
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed