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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Chamba News ›   Order issued to the company to pay a sum of 21,600, along with 7% interest.

Chamba News: कंपनी को 21,600 रुपये की राशि 7 प्रतिशत ब्याज सहित देने के आदेश

Mon, 27 Apr 2026 10:55 PM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा Updated Mon, 27 Apr 2026 10:55 PM IST
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Order issued to the company to pay a sum of  21,600, along with 7% interest.
मेच्योर होने के बाद आरडी के पैसे से इन्कार करने पर आयोग ने कस शिकंजा
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तीन हजार रुपये मुआवजा और मुकदमेबाजी पर खर्च तीन हजार और देने होंगे
संवाद न्यूज एजेंसी
चंबा। आरडी के तहत एक साल तक रुपये जमा करवाने के बाद आरडी मेच्योर होने पर पैसों की अदायगी न करना अर्थलय संचय निधि लिमिटेड कंपनी को भारी पड़ गया। जिला उपभोक्ता आयोग धर्मशाला-चंबा की अदालत ने कंपनी पर शिकंजा कस दिया है।
आयोग ने कंपनी को 21,600 रुपये की राशि 7 प्रतिशत ब्याज सहित प्रभावित को अदा करने के आदेश जारी किए हैं। कंपनी को तीन हजार रुपये मुआवजा और तीन हजार रुपये मुकदमेबाजी पर वहन हुए खर्च के भी अदा करने होंगे।
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जिला उपभोक्ता आयोग धर्मशाला-चंबा की अदालत में पहुंचे मामले में पीड़ित ने बताया कि 20 जनवरी, 2022 को उन्होंने आरडी सावधि जमा योजना के तहत एक साल के लिए खोली। यह 19 जनवरी 2023 को परिपक्व हुई और उसकी मेच्योर राशि 21,600 रुपये रही। भुगतान की समय सीमा पूरी होने पर उन्होंने हरदासपुरा स्थित शाखा में आकर आरडी मेच्योर होने पर अपनी जमा राशि मांगी तो वे आनाकानी करने लगे। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि उन्होंने राशि प्राप्त करने के लिए बार-बार प्रधान कार्यालय का दौरा किया और निदेशकों और शाखा प्रबंधक से संपर्क किया। आखिरकार जनवरी 2023 में उन्होंने भुगतान करने से साफ इन्कार कर दिया। पीड़ित ने जिला उपभोक्ता आयोग की अदालत में याचिका दायर की। इस पर अब अदालत ने अपना फैसला सुनाया है।
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