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वैक्सीनेशन करवा चुके लोग ही बना सकेंगे धाम
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चंबा। शादी समारोह में वैक्सीनेशन करवा चुके लोग ही खाना (धाम) बना सकेंगे। जबकि, बिना वैक्सीनेशन और लक्षण आने पर भी सैंपलिंग न करवाने वाले लोगों को इसकी अनुमति नहीं होगी। प्रशासन की ओर से गठित टास्क फोर्स टीमें भी शादियों और खाना बनाने वालों पर नजर रखने के लिए औचक निरीक्षण करेंगी। उपमंडल डलहौजी और भरमौर से 12 शादियों और अन्य समारोहों की अनुमति के लिए प्रशासन के पास आवेदन पहुंचे हैं। डीएम एक्ट के तहत जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रशासन ने इन समारोहों को अनुमति प्रदान की है। साथ ही नियमों के पालन के बारे में भी साफ तौर पर चेताया है।
गौरतलब है कि जिले में शादियों का दौर आरंभ हो चुका है। ऐसे में सरकार और प्रशासन के निर्देशानुसार शादी सहित अन्य समारोहों के लिए प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। प्रशासनिक अनुमति के बिना किसी भी समारोह का आयोजन नहीं होगा। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को लेकर प्रदेश सरकार ने इसके लिए निर्देश जारी किए हैं। नियमानुसार शादी-समारोहों में लोग उपस्थित हो सकेंगे। सभी के लिए मास्क और हैंड सैनिटाइजर अनिवार्य होगा।
भटियात में बनाए गए हैं एक दर्जन कंटेनमेंट जोन
भटियात विधानसभा क्षेत्र के तहत परिक्षेत्र में कोरोना संक्रमण के मामले सामने आने पर 12 माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। इनमें लोगों की आवाजाही पर रोक लगाई गई है। साथ ही संक्रमित व्यक्ति सहित परिवार के सदस्यों के घरों से बाहर निकलने पर पाबंदी लगाई गई है। जरूरत का सामान लोगों के घरों तक पहुंचाने की भी व्यवस्था है। संक्रमित व्यक्तियों की रोजाना चेकिंग के लिए आशा, आंगनबाड़ी वर्कर सहित स्वास्थ्य विभाग के कर्मी तैनात किए गए हैं।
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भटियात के एसडीएम बचन सिंह और डलहौजी के एसडीएम जगन ठाकुर ने बताया कि शादियों और अन्य समारोह संबंधी अनुमति के लिए 12 आवेदन पहुंचे हैं। आवेदकों को चेताया है कि खाना बनाने के लिए आने वाले लोग वैक्सीनेशन करवा चुके हों, यह पहले ही सुनिश्चित कर लेना होगा। समारोहों में मास्क और हैंड सेनिटाइजर अनिवार्य रहेगा। नियमानुसार ही आवेदन समारोह आयोजित कर सकेंगे।
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गौरतलब है कि जिले में शादियों का दौर आरंभ हो चुका है। ऐसे में सरकार और प्रशासन के निर्देशानुसार शादी सहित अन्य समारोहों के लिए प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। प्रशासनिक अनुमति के बिना किसी भी समारोह का आयोजन नहीं होगा। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को लेकर प्रदेश सरकार ने इसके लिए निर्देश जारी किए हैं। नियमानुसार शादी-समारोहों में लोग उपस्थित हो सकेंगे। सभी के लिए मास्क और हैंड सैनिटाइजर अनिवार्य होगा।
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भटियात में बनाए गए हैं एक दर्जन कंटेनमेंट जोन
भटियात विधानसभा क्षेत्र के तहत परिक्षेत्र में कोरोना संक्रमण के मामले सामने आने पर 12 माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। इनमें लोगों की आवाजाही पर रोक लगाई गई है। साथ ही संक्रमित व्यक्ति सहित परिवार के सदस्यों के घरों से बाहर निकलने पर पाबंदी लगाई गई है। जरूरत का सामान लोगों के घरों तक पहुंचाने की भी व्यवस्था है। संक्रमित व्यक्तियों की रोजाना चेकिंग के लिए आशा, आंगनबाड़ी वर्कर सहित स्वास्थ्य विभाग के कर्मी तैनात किए गए हैं।
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भटियात के एसडीएम बचन सिंह और डलहौजी के एसडीएम जगन ठाकुर ने बताया कि शादियों और अन्य समारोह संबंधी अनुमति के लिए 12 आवेदन पहुंचे हैं। आवेदकों को चेताया है कि खाना बनाने के लिए आने वाले लोग वैक्सीनेशन करवा चुके हों, यह पहले ही सुनिश्चित कर लेना होगा। समारोहों में मास्क और हैंड सेनिटाइजर अनिवार्य रहेगा। नियमानुसार ही आवेदन समारोह आयोजित कर सकेंगे।