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Chamba News: 132 वाहन चालकों से वसूला एक लाख 17 हजार जुर्माना
Wed, 08 May 2024 10:17 PM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
Updated Wed, 08 May 2024 10:17 PM IST
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चंबा। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी हरमेश कुमार की प्री-लोक अदालत के तहत मोटर वाहन अधिनियम के करीब 218 चालान किए गए। इनमें 132 चालान के तहत 1 लाख 17 हजार रुपये का जुर्माना वाहन चालकों से वसूला गया।
चालकों को यातायात नियमों का उल्लंघन करते पुन: पकड़े जाने पर उनके लाइसेंस रद्द करने समेत नियमानुसार कार्रवाई करने को लेकर भी मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने चेतावनी दी।
यातायात नियमों का पालन न करने वालों पर पुलिस और न्यायालय की ओर से समय-समय पर नकेल कसी जाती है। यातायात नियमों को सख्ती से लागू करने के लिए सरकार की ओर से चालान की राशि को भी बढ़ाया गया है। चालान होने की सूरत में वाहन चालक कई मौके पर चालान भुगत लेते हैं तो कई न्यायालय में ही चालान भरते हैं। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी हरमेश कुमार की अदालत में दो दिन की प्री-लोक अदालतों के तहत 218 चालान प्रस्तुत किए गए। करीब 132 चालानों के तहत वाहन चालकों से जुर्माना राशि वसूली गई। न्यायालय ने 218 मामलों में समन जारी किए थे, जिन्हें मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी हरमेश कुमार की अदालत में प्री-लोक अदालत में पेश होने की निर्देश जारी किए थे। इसके बाद भी करीब 86 लोग दो दिन की प्री अदालतों में प्रस्तुत नहीं हुए हैं। उन्हें आगामी तिथि पर न्यायालय में पेश होने को लेकर समन जारी किए गए। गौर रहे कि प्री-लोक अदालत में लोगों की सहमति से ही मामलों का निपटान किया जाता है।
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चालकों को यातायात नियमों का उल्लंघन करते पुन: पकड़े जाने पर उनके लाइसेंस रद्द करने समेत नियमानुसार कार्रवाई करने को लेकर भी मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने चेतावनी दी।
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यातायात नियमों का पालन न करने वालों पर पुलिस और न्यायालय की ओर से समय-समय पर नकेल कसी जाती है। यातायात नियमों को सख्ती से लागू करने के लिए सरकार की ओर से चालान की राशि को भी बढ़ाया गया है। चालान होने की सूरत में वाहन चालक कई मौके पर चालान भुगत लेते हैं तो कई न्यायालय में ही चालान भरते हैं। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी हरमेश कुमार की अदालत में दो दिन की प्री-लोक अदालतों के तहत 218 चालान प्रस्तुत किए गए। करीब 132 चालानों के तहत वाहन चालकों से जुर्माना राशि वसूली गई। न्यायालय ने 218 मामलों में समन जारी किए थे, जिन्हें मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी हरमेश कुमार की अदालत में प्री-लोक अदालत में पेश होने की निर्देश जारी किए थे। इसके बाद भी करीब 86 लोग दो दिन की प्री अदालतों में प्रस्तुत नहीं हुए हैं। उन्हें आगामी तिथि पर न्यायालय में पेश होने को लेकर समन जारी किए गए। गौर रहे कि प्री-लोक अदालत में लोगों की सहमति से ही मामलों का निपटान किया जाता है।
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