फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Chamba News ›   One lakh 17 thousand fine collected from 132 drivers

Chamba News: 132 वाहन चालकों से वसूला एक लाख 17 हजार जुर्माना

Wed, 08 May 2024 10:17 PM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा Updated Wed, 08 May 2024 10:17 PM IST
विज्ञापन
One lakh 17 thousand fine collected from 132 drivers
चंबा। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी हरमेश कुमार की प्री-लोक अदालत के तहत मोटर वाहन अधिनियम के करीब 218 चालान किए गए। इनमें 132 चालान के तहत 1 लाख 17 हजार रुपये का जुर्माना वाहन चालकों से वसूला गया।
विज्ञापन

चालकों को यातायात नियमों का उल्लंघन करते पुन: पकड़े जाने पर उनके लाइसेंस रद्द करने समेत नियमानुसार कार्रवाई करने को लेकर भी मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने चेतावनी दी।
विज्ञापन

यातायात नियमों का पालन न करने वालों पर पुलिस और न्यायालय की ओर से समय-समय पर नकेल कसी जाती है। यातायात नियमों को सख्ती से लागू करने के लिए सरकार की ओर से चालान की राशि को भी बढ़ाया गया है। चालान होने की सूरत में वाहन चालक कई मौके पर चालान भुगत लेते हैं तो कई न्यायालय में ही चालान भरते हैं। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी हरमेश कुमार की अदालत में दो दिन की प्री-लोक अदालतों के तहत 218 चालान प्रस्तुत किए गए। करीब 132 चालानों के तहत वाहन चालकों से जुर्माना राशि वसूली गई। न्यायालय ने 218 मामलों में समन जारी किए थे, जिन्हें मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी हरमेश कुमार की अदालत में प्री-लोक अदालत में पेश होने की निर्देश जारी किए थे। इसके बाद भी करीब 86 लोग दो दिन की प्री अदालतों में प्रस्तुत नहीं हुए हैं। उन्हें आगामी तिथि पर न्यायालय में पेश होने को लेकर समन जारी किए गए। गौर रहे कि प्री-लोक अदालत में लोगों की सहमति से ही मामलों का निपटान किया जाता है।
विज्ञापन
विज्ञापन


--
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed