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Chamba News: चांजू क्षेत्र में पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने पर दो कंपनियों को नोटिस

Mon, 10 Feb 2025 10:41 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा Updated Mon, 10 Feb 2025 10:41 AM IST
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Notice to two companies for damaging the environment in Chanju area
चांजू में डंपिंग साइटों का निरीक्षण करती पीसीबी की टीम। -संवाद
चंबा। जिले चंबा के चांजू क्षेत्र में निर्माणाधीन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में पर्यावरणीय नियमों की अनदेखी पर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीसीबी) ने कड़ा रुख अपनाया है। परियोजना निर्माण कार्य में लगी दो कंपनियों को नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर सुधार करने के निर्देश दिए गए हैं। यदि तय समय में खामियां दूर नहीं की गईं तो कंपनियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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पीसीबी के सहायक अभियंता राहुल शर्मा ने कनिष्ठ अभियंता अखिल और अन्य अधिकारियों की टीम के साथ पावर प्रोजेक्ट की निर्माणाधीन साइटों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान डंपिंग साइटों में भारी अनियमितताएं पाई गईं। नियमानुसार डंपिंग साइटों में क्रेट वर्क (सुरक्षा दीवारें) करना अनिवार्य होता है, ताकि डंप किया मलबा (मक) सड़क या नदी में न गिरे और पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे। मगर दोनों कंपनियां रोजाना बिना किसी सुरक्षा व्यवस्था के ट्रकों से मलबा डंपिंग साइटों में फेंक रही थीं।
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इस लापरवाही के कारण डंपिंग साइटों से मलबा खिसककर आसपास के क्षेत्रों में फैलने लगा, जिससे स्थानीय पर्यावरण को भारी नुकसान हो रहा था। निरीक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि क्रशर प्लांट भी नियमों का पालन किए बिना चलाए जा रहे थे। निरीक्षण के बाद कंपनी प्रबंधन को लताड़ लगाई गई और उन्हें तुरंत डंपिंग साइटों में क्रेट वर्क करने के निर्देश दिए गए। साथ ही क्रशर चलाने के लिए आवश्यक अनुमति लेने और सभी पर्यावरणीय नियमों का पालन करने को कहा गया।
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15 दिन बाद फिर होगी जांच, नहीं तो होगी कार्रवाई
पीसीबी ने कंपनियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि अगले 15 दिनों के भीतर सभी खामियों को दूर किया जाए। निर्धारित अवधि के बाद टीम दोबारा से चांजू का निरीक्षण करेगी। सहायक अभियंता राहुल शर्मा ने बताया कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट निर्माण में कंपनियों द्वारा डंपिंग साइटों के नियमों का उल्लंघन किया जा रहा था। इसको लेकर दोनों कंपनियों को नोटिस जारी किए गए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि 15 दिनों के भीतर डंपिंग साइटों में सुधार नहीं किया गया तो आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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