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ठेकेदारों की मनमानी पर श्रम विभाग ने नप ईओ को जारी किया नोटिस

Sat, 09 May 2020 09:51 PM IST
Shimla	 Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 09 May 2020 09:51 PM IST
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notice to labour department to  mc chamba
सुभाष कुमार अग्निहोत्री
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चंबा। नगर परिषद चंबा में सफाई व्यवस्था का जिम्मा देख रहे ठेकेदारों की मनमानी पर श्रम विभाग ने नगर परिषद चंबा के कार्यकारी अधिकारी (ईओ) को नोटिस जारी किया है। सफाई कर्मचारियों ने श्रम अधिकारी के पास पहुंचकर आपबीती सुनाते हुए कहा कि पूरा महीना काम करने की एवज में उन्हें कम वेतनमान दिया गया है।
इसके अलावा विभाग ने रैंडम चैकिंग के दौरान काम करने वाले सफाई कर्मचारियों के पास सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध भी नहीं दिखे। नतीजतन, श्रम विभाग ने नप चंबा के ईओ को नोटिस जारी कर 15 दिनों में जवाब मांगा है। इसके अलावा ईओ को ठेकेदारों संबंधी सभी रिकॉर्ड लेकर श्रम कार्यालय में मौजूद होना होगा।
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जवाब संतोषजनक न होने पर वर्तमान में माननीय न्यायालय में अवकाश होने की सूरत में इस संदर्भ में सफाई कर्मचारी आयोग में भी शिकायत की जा सकती है।
कोविड-19 संकट में शहर में सफाई व्यवस्था के काम में डटे कोरोना योद्धाओं में शामिल करीब 50 सफाई कर्मचारियों के साथ अन्याय होता दिख रहा है। ठेकेदारों ने मार्च माह की तनख्वाह के तौर पर कर्मचारियों के खातों में महज चार हजार रुपये पड़े हैं।
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इतना ही नहीं, ठेकेदारों से इस बारे में पूछे जाने पर वह सफाई कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिए जाने की धमकी भी देते हैं। ये शिकायत लेकर शुक्रवार को सफाई कर्मचारी श्रम अधिकारी के पास पहुंचें। कर्मचारियों ने बताया कि उनकी तनख्वाह उन्हें नकद मिलती थी। मगर मार्च माह में उनकी तनख्वाह के तौर पर मिलने वाली राशि पीएफ काटकर 6500 के बजाए चार हजार रुपये बैंक खातों में पड़ी।
इसके बाद विभाग ने रैंडम चेकिंग के दौरान पाया गया कि कोविड-19 के दौरान सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा भी राम भरोसे ही है। उन्हें सेफ्टी शूज, सेफ्टी मास्क और सेफ्टी के लिए गल्बज भी नहीं मिले हैं। इसके अलावा डोर-टू-डोर कूड़ा एकत्रित करने के लिए बाद एकत्रित कूड़े को रखने और उठाने के लिए उनके पास कोई प्रबंध नहीं हैं।
इसके तहत ही श्रम अधिकारी ने नगर परिषद चंबा के मुख्य न्योक्ता को श्रम ठेका अधिनियम 1970 की धारा 21 के तहत नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही मुख्य न्योक्ता को श्रम ठेका अधिनियम 1970 की धारा 21 की उपधारा 4 के तहत वह ये उसकी जिम्मेवारी बनती है, कि वह सफाई कर्मचारियों को उनकी पूरी तनख्वाह प्रदान करे।

श्रम अधिकारी अनुराग शर्मा ने सफाई कर्मचारियों की शिकायत के आधार पर नप चंबा के ईओ को नोटिस जारी करने की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि दस दिनों के भीतर ईओ को ठेकेदारों के रिकॉर्ड सहित कार्यालय में उपस्थित होना होगा।
जवाब संतोषजनक न मिलने पर वर्तमान समय में माननीय न्यायालय में अवकाश होने की सूरत में इस संदर्भ में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग में शिकायत की जाएगी।
नप चंबा के कार्यकारी अधिकारी रोशन लाल ने बताया कि उन्हें इस बारे में नोटिस नहीं मिला है। अगर ऐसी बात है तो इसकी निष्पक्षता से जांच होगी।
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