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शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक गैर जरूरी गतिविधियों की आवाजाही पर रहेगा प्रतिबंध

Thu, 14 May 2020 10:24 PM IST
Shimla	 Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 14 May 2020 10:24 PM IST
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night no person enter in chamba
चंबा। जिले में अब शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक बाहरी जिलों और राज्यों से आने वाले लोगों सहित वाहनों पर प्रतिबंध रहेगा। इस संबंध में जिला प्रशासन ने आदेश जारी कर दिए हैं। इसके साथ ही ऐसे लोगों के लिए सभी एसडीएम को उचित इंतजाम करने के आदेश भी जारी किए गए हैं।
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ऐसे वाहन और लोगों को अब सुबह सात बजे के बाद ही आगे जाने की अनुमति होगी। हालांकि आवश्यक जरूरतों और स्वास्थ्य संबंधी कारणों से सीमा में दाखिल होने वाले लोगों को इसकी छूट है।
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जिलाधीश विवेक भाटिया ने इस बारे में आदेश जारी किए हैं। इसमें कहा गया है कि जिले की सीमा में भी सायं 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक गैर जरूरी उद्देश्यों के लिए एंट्री पर प्रतिबंध रहेगा। आदेश में सभी एसडीएम को दिए निर्देश दिए हैं कि वे ऐसे प्रबंध जिले के एंट्री प्वाइंटों पर करें, ताकि कोई गैरजरूरी उद्देश्य से जिले में प्रवेश करना चाहता है, तो उसके ठहरने की व्यवस्था शाम 7 बजे के बाद वहीं पर की जा सके।
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होम क्वारंटीन तोड़ने परिवार भी होगा उत्तरदायी : डीसी
जिला मजिस्ट्रेट ने एक अन्य आदेश भी जारी किया गया है इसमें यह प्रावधान रखा गया है कि अगर कोई व्यक्ति होम क्वारंटीन और पंचायत स्तरीय क्वारंटीन में नियमों की अवहेलना करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

जिले में ड्राइवरों की आवाजाही को अनुमति दी गई है, लेकिन इसमें शर्त रहेगी कि वे जब ड्यूटी पर नहीं होंगे, तब वे घर पर ही रहेंगे। अगर कोई चालक आदेश की अवहेलना करता पाया गया तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होगी और उसे 14 दिन के लिए बफर क्वारंटीन में भेज दिया जाएगा।
अगर कोई व्यक्ति होम क्वारंटीन या पंचायत स्तरीय क्वारंटीन नियमों की अनदेखी करता है तो उस व्यक्ति के परिवार को भी इसमें उत्तरदायी माना जाएगा।
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