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Chamba News: मणिमहेश यात्रा...जन सुरक्षा और आपदा प्रबंधन समय पर सुनिश्चित करें

Mon, 21 Jul 2025 05:09 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा Updated Mon, 21 Jul 2025 05:09 AM IST
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Manimahesh Yatra...Ensure public safety and disaster management on time
उपायुक्त ने जारी किए सख्त निर्देश, आधिकारिक तौर पर इस साल 16 अगस्त से शुरू होगी यात्रा
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विभिन्न विभागों को निर्धारित समय सीमा में आवश्यक कार्यों को पूरा करने के आदेश
संवाद न्यूज एजेंसी
चंबा। मणिमहेश यात्रा-2025 के सुचारु संचालन और लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन ने आपदा प्रबंधन और आवश्यक सेवाओं की तैयारियों को लेकर अहम आदेश जारी किए हैं। उपायुक्त एवं अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण चंबा ने विभिन्न विभागों को 9 अगस्त 2025 तक सभी आवश्यक कार्य पूरे करने के सख्त निर्देश दिए हैं।
इस वर्ष यात्रा का शुभारंभ 16 अगस्त से होगा। हड़सर से मणिमहेश डल झील तक का 13 किलोमीटर लंबा मार्ग अत्यधिक ऊंचाई और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से होकर गुजरता है, जिससे आपदा की आशंका बनी रहती है। 15 जुलाई को उपायुक्त की ओर से किए गए यात्रा मार्ग निरीक्षण में पाया गया कि बहाली और मरम्मत कार्यों की प्रगति अत्यंत धीमी थी। इसे देखते हुए आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 30 और 34 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए ये आदेश जारी किए गए हैं।
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9 अगस्त तक यात्रा मार्ग को कम से कम 3 मीटर चौड़ा करने, खदुंजा, ढलान सुधार, किनारे लगाने, सतह समतलीकरण जैसे कार्य पूरे करने के निर्देश दिए। इनमें गुई नाला से दुनाली तक 4 किमी क्षेत्र को मजबूत करना, तोष की घोट क्षेत्र में वैकल्पिक खच्चर मार्ग का निर्माण, दुनाली में अतिरिक्त पुल का निर्माण, यात्रा मार्ग पर सभी पैदल पुलों का संरचनात्मक ऑडिट और आवश्यक मरम्मत करवाने के निर्देश दिए। इसके अलावा मार्ग के सभी मुख्य बिंदुओं पर पीने योग्य जल आपूर्ति सुनिश्चित करना और धनछो तक ट्रांसफार्मर और बिजली लाइनों की स्थापना करने समेत आवश्यक स्थानों पर अस्थायी बिजली आपूर्ति की व्यवस्था, चिकित्सा शिविरों की स्थापना, चिकित्सा स्टाफ व दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा।
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उपायुक्त ने मोबाइल शौचालय व कचरा प्रबंधन तंत्र की व्यवस्था मणिमहेश ट्रस्ट, एडीएम और बीडीओ भरमौर के सहयोग से, धनछौ में मोबाइल टावर की स्थापना यात्रा से पूर्व पूर्ण करना, भीड़ नियंत्रण, राहत और बचाव टेंट, नियंत्रण कक्ष और अन्य सरकारी सुविधाओं की तैनाती समय पर करने को कहा।

किसी भी विभाग, एजेंसी या व्यक्ति को कार्यों में बाधा डालने की अनुमति नहीं होगी, जब तक उपायुक्त कार्यालय से लिखित स्वीकृति न हो। एनजीटी के निर्देशों का सख्ती से पालन करने के आदेश डीएफओ भरमौर और डीएफओ वन्यजीव चंबा को दिए गए हैं। जारी आदेशों का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51, 55 और 56 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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