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चंबा में कोविड नियमों को ठेंगा, कोरोना को न्योता
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शहर में बिना मास्क घूमते पर्यटक।
- फोटो : Chamba
चंबा। कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप से जहां प्रदेश सरकार सावधानियां बरतने संबंधी सख्त निर्देश जारी कर रही है तो वहीं, जिले के लोग कोरोना से बेखौफ हैं। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण शहर में पहुंचने वाले स्थानीय लोगों सहित पर्यटकों को देखकर ही मिल जाता है। शहर में कई लोग बिना मास्क घूम रहे हैं।
गौरतलब है कि कोरोना महामारी के नए स्ट्रेन ने बाहरी राज्यों में कहर बरपा रखा है। ऐसे में जिले के लोगों की कोरोना के प्रति बरती जा रही लापरवाही बड़े खतरे को न्योता दे सकती है।
जिला मुख्यालय चंबा में बाहरी राज्यों से आने वाले पर्यटकों को भी कोरोना को लेकर किसी प्रकार की हिदायत नहीं मिल रही है। नतीजतन, बिना मास्क के ही बाहरी राज्यों के सैलानी शहर में आवाजाही करते साफ देखे जा सकते हैं। इतना ही नहीं, शहर के लोग भी कोविड नियमों को दरकिनार कर बिना मास्क आवाजाही कर रहे हैं। हालांकि, जिला प्रशासन ने साफ किया है कि 31 मार्च तक सरकार की ओर से जारी की गई अधिसूचना के मुताबिक ही आदेशों का पालन करना होगा। इसके बाद आगामी एसओपी के तहत नए नियम लागू होंगे। उपायुक्त डीसी राणा ने बताया कि सरकार की ओर से अभी नई एसओपी जारी नहीं की गई है।
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कहा कि 31 मार्च तक पहले की अधिसूचना के मुताबिक ही हरेक व्यक्ति को कोरोना नियमों का पालन करना अनिवार्य है। पुलिस अधीक्षक अरुल कुमार ने कहा कि बिना मास्क एक हजार रुपये का प्रावधान है। जिले में अब तक बिना मास्क साढ़े तीन हजार लोगों को जुर्माना किया गया है। कहा कि कोविड नियमों का पालन करना हर व्यक्ति के लिए अनिवार्य है।
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गौरतलब है कि कोरोना महामारी के नए स्ट्रेन ने बाहरी राज्यों में कहर बरपा रखा है। ऐसे में जिले के लोगों की कोरोना के प्रति बरती जा रही लापरवाही बड़े खतरे को न्योता दे सकती है।
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जिला मुख्यालय चंबा में बाहरी राज्यों से आने वाले पर्यटकों को भी कोरोना को लेकर किसी प्रकार की हिदायत नहीं मिल रही है। नतीजतन, बिना मास्क के ही बाहरी राज्यों के सैलानी शहर में आवाजाही करते साफ देखे जा सकते हैं। इतना ही नहीं, शहर के लोग भी कोविड नियमों को दरकिनार कर बिना मास्क आवाजाही कर रहे हैं। हालांकि, जिला प्रशासन ने साफ किया है कि 31 मार्च तक सरकार की ओर से जारी की गई अधिसूचना के मुताबिक ही आदेशों का पालन करना होगा। इसके बाद आगामी एसओपी के तहत नए नियम लागू होंगे। उपायुक्त डीसी राणा ने बताया कि सरकार की ओर से अभी नई एसओपी जारी नहीं की गई है।
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कहा कि 31 मार्च तक पहले की अधिसूचना के मुताबिक ही हरेक व्यक्ति को कोरोना नियमों का पालन करना अनिवार्य है। पुलिस अधीक्षक अरुल कुमार ने कहा कि बिना मास्क एक हजार रुपये का प्रावधान है। जिले में अब तक बिना मास्क साढ़े तीन हजार लोगों को जुर्माना किया गया है। कहा कि कोविड नियमों का पालन करना हर व्यक्ति के लिए अनिवार्य है।