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शहर की गलियों में पटाखे बेचे तो नपेंगे दुकानदार

Mon, 17 Oct 2022 11:18 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 17 Oct 2022 11:18 PM IST
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If you sell firecrackers in the streets of the city, shopkeepers will measure
चंबा। शहर में गली-मोहल्लों और मुख्य बाजार के बीच पटाखा बेचने वाले दुकानदार नपेंगे। प्रशासन की ओर से इस संदर्भ में दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। प्रशासन ने निर्देश दिए हैं कि गली-मोहल्लों और बाजार में पटाखे बेचने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। प्रशासन इसके लिए जगह निर्धारित कर रहा है। वहीं दूसरी ओर दुकानदारों को निर्धारित जगह में भी पटाखों का स्टाल लगाने से पहले अनुमति लेनी होगी। बिना अनुमति निर्धारित जगह में दुकानदारों को दुकानें नहीं लगाने दी जाएंगी। इसके अलावा प्रशासन ने निर्देश दिए हैं कि जिन दुकानदारों को अनुमति मिलेगी उन्हें भी पटाखा स्टाल के समीप सुरक्षा व्यवस्था मजबूत बनानी होगी।
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जानकारी के मुताबिक अक्सर दुकानदार गली और मोहल्लों में पटाखों की दुकानें सजा देते हैं। ऐसे में यहां हर समय हादसे का अंदेशा बना रहता है। इसके चलते प्रशासन की ओर से अलग-अलग स्थान निर्धारित कर खुली जगह पर पटाखा मार्केट सजाने की व्यवस्था बनाई जाएगी।
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गौरतलब है कि गत वर्ष भी शहरी क्षेत्र के लिए प्रशासन की ओर से पुलिस मैदान बारगाह में दुकानें लगाने की व्यवस्था की गई थी। बहरहाल, इस बार भी प्रशासन यहीं पर मार्केट लगाने की अनुमति देने पर विचार कर रहा है। एसडीएम अरुण कुमार का कहना है कि गली-मोहल्लों में दुकानदार पटाखे नहीं बेच सकेंगे। इसके लिए प्रशासन की ओर से जगह चिह्नित की जा रही है।
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